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गेस्ट टीचर को नियमित करने के केजरीवाल सरकार के रुख पर अदालत ने जताई नाराजगी
हाई कोर्ट ने कहा कि अगर गेस्ट टीचर काबिल हैं तो वह रेगुलर टीचर्स के लिए होने वाले एग्जाम्स को क्वालीफाई कर लेंगे.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स को नियमित करने पर जोर देने पर आप सरकार से नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर गेस्ट टीचर काबिल हैं तो वह रेगुलर टीचर्स के लिए होने वाले एग्जाम्स को क्वालीफाई कर लेंगे.
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा कि वह गेस्ट टीचर्स के लिए अतिरिक्त लाभ क्यों चाहते हैं. सिसोदिया सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे. पीठ ने कहा कि गेस्ट टीचर्सके भविष्य को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच विवाद के चलते 9000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति लटकी हुई है.
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सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने कहा कि गेस्ट टीचर्स ने सरकारी स्कूलों का हुलिया बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और शिक्षा के स्तर में सुधार किया है. उन्हें हटाने से व्यवस्था प्रभावित होगी.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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