Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने Highway पर लगाए झंडे और बैनर, केरल हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
Road Safety: राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है. इस यात्रा को लेकर हाईवे और सड़कों पर पोस्टर, बैनर और झंडे लगाए गए हैं. इस पर केरल हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है.
Kerala High Court: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) की चर्चा लगातार हो रही है. इस पर राजनीति भी हो रही है. अब केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने इसी से जुड़े एक मामले को लेकर फटकार लगाई है. दरअसल, भारत जोड़ो यात्रा के लिए लगे बोर्ड, झंडे और बैनर पर कोर्ट ने आपत्ति जताई है. गुरुवार को कोर्ट ने सड़क सुरक्षा (Road Safety) को लेकर कहा है कि अधिकारियों और पुलिस ने आंखे बंद कर रखी हैं.
केरल हाईकोर्ट में सड़कों पर लगे अवैध झंडे, बैनर और बोर्ड के मामले को लेकर सुनवाई हो हुई. मामले पर जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने कहा, 'त्रिवेंद्रम से त्रिसूर और इससे आगे तक नेशनल हाईवे पर एक खास राजनीतिक दल की तरफ से चीजे अवैध रूप से स्थापित की गई हैं. पुलिस और अन्य अधिकारियों को इसके बारे में पता है, लेकिन उन्होंने आंख बंद रखने का फैसला लिया है.’
एमिकस क्यूरी की तरफ से यात्रा से जुड़ी बात कोर्ट के सामने रखी गई. कोर्ट को जानकारी दी गई, 'एक दल विशेष ने केरल में रैली के दौरान अवैध रूप से बड़ी संख्या में बोर्ड, बैनर, झंडे और अन्य चीजें लगाई हैं.'
अवैध रूप से लगाई गईं जीचें वाहन चालकों के लिए खतरा
कोर्ट ने कहा, 'अवैध रूप से लगाई गईं ये चीजें वाहन चालकों के लिए खतरा हैं, क्योंकि हाईवे पर जाने के दौरान उनका ध्यान भटक जाएगा. साथ ही इनमें से कुछ चीजों के ढीले होकर निकलने और बड़े स्तर पर तबाही करने का खतरा है.' कोर्ट ने विशेष तौर पर दो पहिया वाहनों के लिए होने का वाले खतरे का जिक्र किया. कोर्ट का कहना है कि ऐसी चीजों को डिस्पोज करने और निकलने वाले कचरे को संभालने में स्थानीय सरकारी संस्थाओं या अन्य संबंधित प्राधिकारी की समर्थता भी एक समस्या है. सरकारी अधिकारी इन मुद्दों को लेकर जागरूक क्यों नहीं हैं. खासतौर से तब जब हमारा राज्य जलवायु या मौसम को हल्के में नहीं ले सकता.
राजनीतिक दल अवैध गतिविधियों में शामिल
कोर्ट (Court) ने कहा कि मुख्य राजनीतिक दल (Political Parties) इस तरह की अवैध गतिविधियों (Illegal Activities) में शामिल नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों की तरफ से बगैर सोचे समझे उठाए गए कदम और अधिकारियों की उदासीनता इस अदालत (Court) को केरल (Kerala) को सुरक्षित स्थान बनाने की शपथ से नहीं रोक सकती. फिलहाल, कोर्ट ने मामले पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है.
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