Narayanan Nair Murder Case: केरल के एक सेशन कोर्ट ( Kerala Court) ने अनावूर नारायण नायर हत्या ( AN Nayar Murder Case ) मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 11 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 2013 में इन 11 कार्यकर्ताओं ने वेल्लरदा के एक नगर निगम कर्मचारी नारायणन नायर की हत्या की थी. आज (17 नवंबर) कोर्ट ने इन्हें दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 


मामले की सुनवाई कर जज कविता गंगाधरन ने पाया कि इन कार्यकर्ताओं ने 5 नवंबर को नायर के घर पर उनके बेटे, शिवप्रसाद, एक स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ता को मारने के लिए धावा बोल दिया था. जब नायर ने सशस्त्र घुसपैठ का विरोध करने की कोशिश की तो इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी. 


दोषियों में कौन-कौन शामिल


दोषी व्यक्तियों में राजेश (47 वर्षीय), प्रसाद कुमार (35 वर्षीय), गिरीश कुमार  (41 वर्षीय),  प्रेमकुमार (36 वर्षीय), अरुणकुमार उर्फ ​​अंतप्पन (36वर्षीय), बैजू (42 वर्षीय), अनिल (32 वर्षीय) अजयन उर्फ ​​उन्नी (33 वर्षीय), साजीकुमार (43 वर्षीय), बिनुकुमार (43 वर्षीय) और गिरीश उर्फ ​​अनिकुट्टन (48 वर्षीय) शामिल हैं. मुख्य आरोपी राजेश बीएमएस परिवहन कर्मचारी संघ का प्रदेश महासचिव है. 


हत्या के बाद हुई थी इलाके में हिंसा 
 
नायर की हत्या के बाद उपनगरीय इलाके में व्यापक सीपीआई (एम)-आरएसएस हिंसा हुई थी, जिसमें बदमाशों ने पड़ोस के कई घरों पर हमला किया था और इस हादसे में दो लोग आग का शिकार हो गए थे. इस मामले के बाद जिला प्रशासन को कई दिनों के लिए इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा था. भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट ने सुनवाई का सिलसिला जारी था. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और हत्या के समय पहने गए खून से सने कपड़े भी बरामद किए थे. 


एएन नायर हत्याकांड मामले में नेय्याट्टिनकरा कोर्ट की जज कविता गंगाधरन ने दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ उनपर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा के एलान से पहले अदालत में सभी आरोपी एक जैसे कपड़े और एक जैसी हेयर स्टाइल में पहुंचे थे. 


ये भी पढ़ें: 


AAP नेता सत्येंद्र जैन को अदालत से बड़ा झटका, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खारिज की जमानत याचिका