Kerala Crime: सौतेली बेटी से रेप, 41 साल के पिता को 40 साल की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Kerala: एसपीपी ने बताया कि अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के पुनर्वास के लिए 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया.
Kerala Crime News: केरल की एक अदालत ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को सजा सुनाई है. अदालत ने व्यक्ति को 40 साल कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला 2017 का है. जिसमें एक पिता ने अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया था. जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी.
इडुक्की त्वरित अदालत के न्यायाधीश टीजी वर्गीज ने भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO Act) अधिनियम के तहत 41 वर्षीय व्यक्ति को मंगलवार (17 जनवरी) को कारावास की विभिन्न अवधियों के लिए 40 साल की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने बताया कि कारावास की अलग-अलग अवधियों की सजा साथ चलेगी, इसलिए उसे 10 साल ही जेल में बिताने होंगे.
2017 में हुआ था संशोधन
अभियोजक ने बताया कि व्यक्ति ने सौतेली बेटी पर गर्भपात करने का दबाव भी बनाया था. एसपीपी ने बताया कि अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के पुनर्वास के लिए 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया. अभियोजक ने बताया कि अपराध पॉक्सो अधिनियम में संशोधन से पहले 2017 में हुआ था, इसलिए दोषी को केवल 10 साल की सजा दी गई. उन्होंने बताया कि 2019 में अधिनियम में हुए संशोधन के बाद इन अपराधों के तहत कम से कम 20 साल की सजा देने का प्रावधान है.
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