Kerala Dowry Death Case: मेडिकल छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला पति दोषी करार
Kerala Dowry Death Case: IPC की धारा 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न और 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में क्रमशः 3 साल और 10 साल की जेल की अधिकतम सजा होती है.
Kerala Dowry Death Case: केरल की एक कोर्ट (Kerala Court) ने आयुर्वेद मेडिकल की छात्रा विस्मया (Vismaya) के पति को दहेज हत्या (Dowry Death Case) और आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया है. पिछले साल जून के महीने में विस्मया ने अपने ससुराल में अपनी ससुरालियों के जुल्म से तंग आकर फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी. विशेष लोक अभियोजक (SPP) जी मोहनराज ने अदालत के बाहर कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 सुजीत केएन ने आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दहेज उत्पीड़न के अपराध के लिए पति को दोषी ठहरा दिया है.
एसपीपी ने कहा कि अभियोजन पक्ष और दोषी की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत के मंगलवार को सजा सुनाए जाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष दोषी एस किरण कुमार के लिए अधिकतम सजा की मांग करेगा. आईपीसी की धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के अपराध में न्यूनतम सात साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है. आईपीसी की धारा 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न और आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में क्रमशः 3 साल और 10 साल की जेल की अधिकतम सजा होती है.
फैसले के बाद बोले पिता, बेटी को मिला न्याय
अदालत के फैसले के बाद विस्मया के पिता ने अदालत के बाहर खड़े पत्रकारों क सवालों पर जवाब देते हुए बताया कि उनकी बेटी को न्याय मिला है. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष और जांच दल के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करने के वास्ते उनके पास शब्द नहीं हैं.
अदालत ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था
फैसला सुनाए जाने से ठीक पहले राज्य के परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने संवाददाताओं से कहा कि आपराधिक मामले में अदालत के फैसले के बावजूद कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के राज्य सरकार के फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा. कुमार सहायक मोटर वाहन निरीक्षक था. अदालत ने 17 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. केरल पुलिस ने अपने 500 पेज के आरोपपत्र में कहा था कि विस्मया ने दहेज प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की थी. 22 वर्षीय विस्मया 21 जून, 2021 को कोल्लम जिले के सस्थामकोट्टा में अपने पति के घर में मृत पाई गई थी.
छात्रा ने व्हाट्सऐप पर बयां की थी जुल्म की कहानी
घटना से एक दिन पहले, विस्मया ने कुमार के दहेज को लेकर कथित रूप से प्रताड़ित करने के साथ-साथ अपने शरीर पर चोट और मारपीट के निशान की तस्वीरें अपने रिश्तेदारों को वॉट्सऐप मेसेज में भेजे थे. उसके पिता ने एक टीवी चैनल को बताया था कि 2020 में शादी के दौरान कुमार को सोना और एक एकड़ से अधिक जमीन के अलावा 10 लाख रुपये की एक कार दहेज के रूप में दी गई थी. पिता ने बताया कि किरण कुमार को कार पसंद नहीं आई और वह 10 लाख रुपये नकद चाहता था. जब उसे बताया गया कि यह संभव नहीं है, तो वह विस्मया को प्रताड़ित करने लगा.
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