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Stray Dogs Killing: केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, आवरा कुत्तों को मारने की मांगी इजाजत !
केरल की सरकार ने आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए उन्हें जान से मारने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी है. आवारा कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य हो गया है.
Stray Dogs Killing: केरल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर आवारा और हिंसक प्रवृत्ति के कुत्तों को जान से मारने की इजाजत मांगी है. बीते कुछ दिनों से आवारा कुत्तों के आतंक की खबरें रोज सामने आ रही हैं.बता दें कि इस साल ही केरल में 1.2 लाख लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है. स्थानीय स्वशासन मंत्री एमबी राजेश ने कहा कि 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक कुत्तों का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. केरल की सरकार ने दायर हलफनामे में बताया कि बीते 5 सालों में 8 लाख लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है. केरल की सरकार ने रेबीज जैसे खतरनाक रोग से संक्रमित कुत्तों को भी जान से मारने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी है.
कैसे किया जाएगा टीकाकरण
एम बी राजेश ने बताया कि कुत्तों का टीकाकरण अभियान 'केरल में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय (Kerala Veterinary University) के सहयोग से इसे आयोजित किया जाएगा. विश्वविद्यालय की तरफ से स्वयंसेवकों और कुडुम्बश्री कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा.'
सरकार टीकाकरण के लिए अलग से वाहन किराए पर लेगी. इसके लिए ब्लॉक पंचायतों, नगर निगमों और पंचायतों को धन आवंटित करेगी. मंत्री एम बी राजेश ने कहा कि उनकी योजना भोजन के जरिए कुत्तों को दवाई की खुराक देने की है.
एम बी राजेश ने बताया कि कुत्तों का टीकाकरण अभियान 'केरल में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय (Kerala Veterinary University) के सहयोग से इसे आयोजित किया जाएगा. विश्वविद्यालय की तरफ से स्वयंसेवकों और कुडुम्बश्री कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा.'
सरकार टीकाकरण के लिए अलग से वाहन किराए पर लेगी. इसके लिए ब्लॉक पंचायतों, नगर निगमों और पंचायतों को धन आवंटित करेगी. मंत्री एम बी राजेश ने कहा कि उनकी योजना भोजन के जरिए कुत्तों को दवाई की खुराक देने की है.
रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अनिवार्य
बहरहाल आवरा कुत्तों के आतंक से बचने के लिए गाजियाबाद और नोएडा के नगर निगम ने भी कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है. रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 5000 रुपये का जुर्माना भी तय किया गया है. इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा. इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एंटी रैबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है.
बहरहाल आवरा कुत्तों के आतंक से बचने के लिए गाजियाबाद और नोएडा के नगर निगम ने भी कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है. रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 5000 रुपये का जुर्माना भी तय किया गया है. इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा. इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एंटी रैबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को ट्रैक करने के लिए चिप्स लगाने का भी सुझाव दिया. जस्टिस खन्ना ने कहा, 'हम में से अधिकतर लोगों को कुत्तों से प्यार है. मैं खुद भी कुत्तों को खाना खिलाता हूं. मैं कुत्तों को भी खिलाता हूं उन्हें टहलाता हूं. इनमें से कुछ गुस्सैल स्वभाव के हैं. ऐसे में समस्या के समाधान के लिए सोच-समझकर कोई रास्ता निकालना होगा. ऐसे कुत्तों को अलग करना पड़ेगा.'
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प्रफुल्ल सारडा,राजनीतिक विश्लेषक
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