केरल हाई कोर्ट का आदेश- मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में ही कराया जाए राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव
कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि 21 अप्रैल को खाली हो रही तीन सीटों पर 2 मई से पहले चुनाव हो. 21 अप्रैल को केरल के तीन सांसद IUML से अब्दुल वहाब, CPIM से के रागेश और कांग्रेस से वायलार रवि रिटायर हो रहे हैं.
तिरुवनन्तपुरम: केरल में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर उस वक्त एक बड़ा ट्विस्ट आया जब केरल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, वह मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में ही निपटाया जाएगा.
आपको बता दें कि केरल में 6 अप्रैल को चुनाव हुए हैं. इस याचिका को CPIM के विधायक एस शर्मा ने दायर की है, जिसपर पिछले हफ्ते ही चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट से कहा था कि नई विधानसभा के दौरान ही राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव कराए जाए.
हालांकि कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि 21 अप्रैल को खाली हो रही तीन सीटों पर 2 मई से पहले चुनाव हो. 21 अप्रैल को केरल के तीन सांसद IUML से अब्दुल वहाब, CPIM से के रागेश और कांग्रेस से वायलार रवि रिटायर हो रहे हैं.
जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि वह जल्द ही चुनाव की तारीखों का एलान करेगी. सीपीआईएम के विधायक ने यह याचिका इसलिए दायर की क्योंकि उनका कहना है कि चुनाव आयोग यदि चुनाव नई विधानसभा के दौरान कराती है, तो मौजूदा विधायक वोटिंग अधिकार से वंचित रहेंगे. वहीं, ओरिजनल नोटिफिकेशन के मुताबिक यह वोटिंग 12 अप्रैल को होनी थी. जिसके बाद हाई कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा.