Kerala Gold Smuggling Case: केरल में सोना तस्करी के मामले में फंसी मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को अदालत से बड़ी राहत मिली है. केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को जमानत दे दी है. सूत्रों के मुताबिक केरल हाईकोर्ट ने निजी मुचलके पर मुख्य आरोपी को जमानत दी है. गोल्ड तस्करी के मामले में एनआईए (NIA)ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था.
25 लाख रुपए मुचलके पर जमानत
केरल हाईकोर्ट से मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को निजी मुचलके पर जमानत मिली है. अदालत ने 25 लाख रुपये के जमानत बांड और दो सॉल्वेंट (solvent sureties) पर मुख्य आरोपी स्वप्ना को जमानत दी. एनआईए ने केरल हाईकोर्ट से मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने की मांग की थी लेकिन अदालत ने आरोपी को राहत देते हुए जमानत दे दी. इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका एजेंसी द्धारा मिले सबूतों के आधार पर खारिज कर दी थी.
तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब्त हुआ था सोना
गौरतलब है कि गोल्ड तस्करी का ये मामला पिछले साल आया था. तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 15 करोड़ रुपये मूल्य का सोना पकड़ा गया था. सीमा शुल्क के अधिकारियों ने सोने को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई की थी. बाद में जांच एजेंसी एनआईए ने इसमें मामला दर्ज किया था. जांच एजेंसी ने यूएपीए के तहत ये मामला दर्ज किया था और मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने के लिए अदालत में अपील की थी.
यह भी पढ़ें