'गलत तरीके से मुझे छुआ, बेल दी तो...', एक्ट्रेस ने बड़े बिजनेसमैन पर लगाए गंभीर आरोप तो कोर्ट बोला- डबल मीनिंग कमेंट..
बॉबी चेम्मनूर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियजन पक्ष ने कहा कि चेम्मनूर के लगभग सभी सोशल मीडिया पोस्ट में यौन रुझानों वाली टिप्पणियां हैं. उनको राहत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा.
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (14 जनवरी, 2025) को यौन उत्पीड़न मामले में बिजनेसमैन बॉबी चेम्मनूर की जमानत याचिका मंजूर कर ली. एक मलयालम अभिनेत्री ने चेम्मनूर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है और वह न्यायिक हिरासत में हैं. हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. कोर्ट की वेबसाइट पर कहा गया है, 'याचिका को स्वीकृति दी जाती है.' अभिनेत्री ने चेम्मनूर पर डबल मीनिंग कमेंट करने और उन्हें गलत तरीके से छूने के आरोप लगाए हैं. वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि अभिनेत्रीने उनके तीन ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन किया. वह दो दशकों से एक-दूसरे को जानते हैं और अभिनेत्री ने खुलेआम उनके रिश्ते को स्वीकर भी किया है.
बॉबी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि चेम्मनूर का पासपोर्ट पहले ही अदालत में जमा कर दिया गया है और वह जांच के दौरान पुलिस के लिए उपलब्ध रहेंगे. जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा, 'अपराह्न साढ़े तीन बजे तक विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा.'
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि अभिनेत्री के बारे में चेम्मनूर की टिप्पणी डबल मिनिंग नहीं थी. कोर्ट ने यह भी बताया कि अभिनेत्री के प्रोफेशन और उनकी क्षमता के बारे में जमानत याचिका में कहे गए कुछ कथन भी अपमानजनक हैं. अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि चेम्मनूर के लगभग सभी सोशल मीडिया पोस्ट में यौन रुझानों वाली टिप्पणियां हैं. उन्होंने कहा किचेम्मनूर को राहत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा.
अभियोजन पक्ष की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि समाज में एक संदेश पहले ही जा चुका है क्योंकि चेम्मनूर 9 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है. उन्हें 8 जनवरी को वायनाड से गिरफ्तार किया गया था. वर्तमान में यहां जिला जेल में बंद चेम्मनूर ने एर्नाकुलम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत- द्वितीय में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी और 9 जनवरी को जमानत देने से इनकार कर दिया गया और उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था.
अपनी जमानत याचिका में चेम्मनूर ने दावा किया है कि आरोप अभिनेत्री की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आए हैं, जिन्होंने हाल तक सार्वजनिक रूप से उनके साथ अपने दो दशक पुराने रिश्ते को खुलेआम स्वीकार किया. याचिका में कहा गया है कि अभिनेत्री ने पहले अप्रैल 2019 में पेरम्बरा में, दिसंबर 2022 में अट्टिंगल में और अगस्त 2024 में कन्नूर में मुख्य अतिथि के रूप में उनके व्यापार समूह से संबंधित तीन आभूषण दुकानों का उद्घाटन किया था.
याचिका के अनुसार, अभिनेत्री ने खुद सोशल मीडिया पर चेम्मनूर को संबोधित करते हुए एक पत्र पोस्ट करके शिकायत दर्ज करने की घोषणा की और उनके खिलाफ अनुचित टिप्पणी करके सार्वजनिक रूप से शिकायत का खुलासा किया. अभिनेत्री की शिकायत के अनुसार, निमंत्रण पर उन्होंने सात अगस्त, 2024 को अलाकोड, कन्नूर में चेम्मनूर इंटरनेशनल ज्वैलरी शोरूम का उद्घाटन किया, जहां इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए थे.
शिकायत में कहा गया है कि उद्घाटन समारोह के दौरान, चेम्मनूर ने अभिनेत्री के गले में एक हार पहनाया और फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए बुरी नीयत से उन्हें गलत तरीके से छुआ, उनका हाथ पकड़ कर उन्हें गोल गोल घुमाया. हालांकि, चेम्मनूर ने जमानत याचिका में अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और इन आरोपों को गलत, निराधार बताते हुए खुद को बेकसूर बताया. चेम्मनूर पर यौन रुझान वाली टिप्पणियों को लेकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 (4) के साथ आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) अधिनियम की धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.
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