केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि जब भारतीय दंड संहिता या यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दुष्कर्म के गंभीर अपराध प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं, तो मामले को रद्द करने के लिए पीड़िता की याचिका को भी कोई वरीयता नहीं दी जाएगी.


हाईकोर्ट का यह फैसला पीड़िता और उसकी मां की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने अपने डांस टीचर और उसकी पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. इस मामले में दुष्कर्म से संबंधित एक धारा और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.


पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयानों में विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि डांस टीचर ने उसे फिल्मों और रियलिटी शो में काम दिलाने का वादा कर 2015 में उसके साथ कथित तौर पर यौन संबंध बनाए थे. उस समय वह नाबालिग थी.


पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शिक्षक ने उससे शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए. जब टीचर ने किसी और से शादी कर ली, तो पीड़िता ने उसकी पत्नी को उनके संबंध के बारे में बताया. पीड़िता की ओर से पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, इसके बाद आरोपी की पत्नी ने पीड़िता से कहा कि वह भी उसकी पति से शादी कर सकती है.


पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार इसके बाद आरोपी की पत्नी ने भी टीचर और पीड़िता के बीच यौन संबंधों में सहायता की और उन्हें बढ़ावा दिया. हालांकि, पीड़िता 2020 में वयस्क होने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में अपने आरोपों से मुकर गई और इस बात से इनकार किया कि टीचर की ओर से उसके साथ दुष्कर्म या छेड़छाड़ की गई थी या उसकी पत्नी ने उक्त कृत्यों में सहायता की थी.


मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि उसे अपने टीचर और उसकी पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया था. पीड़िता की मां ने भी आरोपों को वापस ले लिया और मामला रद्द करने की मांग की. इस मामले को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से नाबालिग पीड़िता के खिलाफ कथित तौर पर बहुत गंभीर अपराध किए जाने के मामले, जिनमें पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध भी शामिल हैं. यह प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध प्रतीत होते हैं.


हाईकोर्ट ने कहा कि इसलिए यह मुकदमा रद्द नहीं किया जा सकता. अदालत ने पीड़िता और उसकी मां की मामला रद्द करने की याचिका खारिज कर दी और आरोपी को मुकदमे में सहयोग करने का निर्देश दिया.


 


यह भी पढ़ें:-
Delhi Election Result 2025: AAP-केजरीवाल की हार पर भावुक हुए अन्ना हजारे, कहा- 'बहुत प्यार दिया था, लेकिन...'