Actress assault case: केरल हाई कोर्ट ने मलयालम अभिनेता दिलीप की याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, अभिनेता दिलीप ने अभिनेत्री संग यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच को निलंबित करने की मांग की थी. न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की एकल पीठ ने याचिका पर विचार किया. कोर्ट ने मामले की जांच कर रही टीम को 15 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. 


'आगे की जांच की अनुमति नहीं थी'


याचिका में दिलीप ने आरोप लगाया था, "आगे की जांच उस मामले में मुकदमे को आगे बढ़ाने का एक जानबूझकर प्रयास था. जांच की आड़ में पुलिस की ओर से प्रतिशोध को अंजाम दिया जा रहा था. आगे की जांच की अनुमति नहीं थी, क्योंकि नवंबर 2017 में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी, जनवरी 2020 में आरोप तय किए गए थे और केवल अभियोजन पक्ष के गवाह की जांच की जानी बाकी थी."


8वें आरोपी हैं अभिनेता दिलीप


अभिनेता दिलीप 2017 के अभिनेत्री संग यौन उत्पीड़न मामले में 8वें आरोपी हैं. मामला ये है कि मलयालम, तमिल, तेलुगू फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था और 17 फरवरी, 2017 की रात को एक ग्रुप ने कार के अंदर छेड़छाड़ की थी.


बता दें कि अभिनेता दिलीप को कुछ दिनों पहले ही केरल हाई कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत मिली है, जिसके बाद ही अभिनता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने आज अभिनेता की इस याचिका को खारिज कर दिया. 


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