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Kerala: केरल में बेटी से बार-बार रेप करने वाले पिता की उम्र कैद की सजा HC ने रखी बरकरार

Kerala News: तिरुवनंतपुरम जिला अदालत ने 44 वर्षीय पिता को अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार रेप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है.

Kerala High Court: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 44 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई थी. इस व्यक्ति पर अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार रेप करने के आरोप लगे थे.

यह मामला उस घटना से जुड़ा है जब एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार (Rape) किया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी. इससे पहले, पिता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 377 के तहत और पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर यौन हमले के आरोप लगाए गए थे.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

पिता सातवीं कक्षा में पढ़ रही बच्ची को लगातार दो साल तक प्रताड़ित किया. आरोपी ने इस दौरान अपनी पत्नी को कोई कारण बताकर कहीं भेज दिया और बेटी का यौन शोषण करता रहा. उसने बेटी को धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा. बाद में यह घटना तब सामने आई जब लड़की ने अपने शिक्षक को सबकुछ बता दिया. शिक्षक ने चाइल्डलाइन को सूचना दी और बच्चे के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कही ये अहम बात

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा, भारत में बलात्कार के मामले में पीड़िता की गवाही एक घायल पीड़ित की तुलना में अधिक वजन रखती है. अगर अदालत को उसकी गवाही पर भरोसा करना मुश्किल लगता है, तो ऐसे सबूतों पर भरोसा किया जा सकता है जो उसकी गवाही को आश्वासन दे सकते हैं."

दोषी को दी गई सजा बरकरार रहेगी

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत द्वारा लगाई गई सजा या दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का उसे कोई कारण नहीं मिला. अदालत ने यह भी माना कि मामले में प्रस्तुत किए गए सबूत स्पष्ट रूप से आरोपी द्वारा किए गए अपराध को सभी उचित संदेह से परे स्थापित करते हैं. 

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