Special Marriage Act: केरल के मुस्लिम जोड़े ने फिर से रचाई शादी तो मिली धमकी, अब पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी
Kerala: केरल में एक दंपति ने निकाह के 29 साल के बाद दोबारा से शादी की. इस जोड़े ने अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी का हक दिलाने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज की. जिस पर फतवा जारी हो गया है.
Kerala Muslim Couple Remarries: 29 साल पहले शादी करने वाले सी शुक्कुर और शीना ने कान्हागढ़ होजदुर्ग रजिस्ट्री कार्यालय की रजिस्टर बुक पर हस्ताक्षर कर विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक बार फिर से शादी कर ली है. शुक्कुर कासरगोड जिले के पूर्व लोक प्रॉसीक्यूटर हैं. शीना और शुक्कुर की शादी 6 अक्टूबर 1994 को हुई थी. अब इस कपल की दूसरी शादी समाज के लिए एक संदेश है. दोनों ने कानून की पढ़ाई की है और कानूनी क्षेत्र में काम कर रहे हैं. शुक्कुर और शीना की 3 बेटियां हैं.
चूंकि उनकी शादी मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार हुई है, इसलिए मृत्यु के बाद पूरी संपत्ति बेटियों को नहीं दी जा सकती. पुत्र होने पर ही पूरी संपत्ति का ट्रांसफर इस प्रकार किया जा सकता है. चूंकि वे बेटियां हैं, इसलिए बच्चों को संपत्ति का दो तिहाई हिस्सा ही मिलेगा. बाकी भाइयों का है. इस संकट से बचने के लिए दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोबारा शादी की.
धमकी मिलने पर बढ़ाई गई सुरक्षा
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ कुछ संगठनों द्वारा धमकी दिए जाने की खबरों के मद्देनजर यहां कन्हानगढ़ में वकील-अभिनेता सी. शुक्कुर के घर के इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है. शुक्कुर ने बुधवार (8 मार्च) को होसदुर्ग तालुक के कन्हानगढ़ में एक उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में अपनी तीन बेटियों की उपस्थिति में विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत अपनी पत्नी शीना से दूसरी शादी कर ली.
दंपति ने एसएसए के तहत फिर से शादी करने का फैसला किया क्योंकि “मुस्लिम पर्सनल लॉ” के तहत बेटियों को अपने पिता की संपत्ति का केवल दो-तिहाई हिस्सा मिलेगा और बाकी पुरुष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में भाइयों के पास जाएगा. “मुस्लिम पर्सनल लॉ” संपत्ति के विरासत को भी नियंत्रित करता है.
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