RSS activist Ranjith Sreenivasan Murder: RSS नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में PFI के 15 एक्टिविस्ट को मौत की सजा, मर्डर के 25 महीने बाद फैसला
RSS नेता रंजीत श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने 15 आरोपियों को 20 जनवरी को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने मंगलवार (30 जनवरी) को सजा का ऐलान किया.
केरल की एक स्थानीय कोर्ट ने RSS नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में PFI के 15 एक्टिविस्ट को मौत की सजा सुनाई है. इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने वकील और आरएसएस नेता की हत्या में दोषी पाया गया था. रंजीत की 19 दिसंबर, 2021 को अलाप्पुझा में उनके घर पर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपी प्रतिबंधित संगठन PFI के सदस्य थे.
मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में सभी 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 8 आरोपियों को सीधे हत्या में शामिल पाया है. इन 8 आरोपियों को धारा 302 (हत्या), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 449 (मौत की सजा वाले अपराध को अंजाम देने के लिए घर में अतिक्रमण), 506 (आपराधिक धमकी), और 341 ( भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का गलत तरीके से रोकना) का दोषी पाया गया है.जबकि हत्या के वक्त 9 आरोपी हथियारों से लैस होकर रंजीत सिंह के घर के बाहर पहरा दे रहे थे. इन्हें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 r/w 149 और 447 के तहत दोषी ठहराया है.
इन दोषियों को मिली सजा
कोर्ट ने नईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ को आरएसएस नेता की हत्या में दोषी पाया था. इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है.
रंजीत बीजेपी के ओबीसी मोर्चा से भी जुड़े थे. उनकी 19 दिसंबर, 2021 को उनके घर में पत्नी और मां के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पीड़ित पक्ष ने कोर्ट से दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि आरोपी प्रशिक्षित हत्यारे थे और उन्होंने क्रूरता से रंजीत की उनकी मां, बच्चों और पत्नी के सामने हत्या कर दी.