तिरुवनंतपुरमः केरल में एक महिला टीचर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसे स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि शादी के चार महीने में ही उसने बच्चे को जन्म दिया. पीड़ित महिला शिक्षक ने स्कूल के अधिकारियों और पैरंट-टीचर असोसिएशन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. महिला टीचर के बयान के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. महिला टीचर ने इस बात की शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी की है.
महिला ने बताया कि वह पिछले पांच साल से इस स्कूल में काम कर रही है. उसने कुछ समय पहले ही वह अपने पति से तलाक ले लिया था. तलाक के बाद वह दूसरे पति के साथ रह रही थी लेकिन शादी की प्रक्रिया में देर हो गई.
दूसरी शादी के बाद वह मैटरनिटी लीव की मांग की. छुट्टी के दूसरे दिन ही टीचर ने बच्चे को जन्म दिया. महिला टीचर का कहना है कि जब वह छुट्टी के बाद स्कूल लौटीं तो उन्हें काम करने से मना कर दिया गया.
महिला ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि शादी के मात्र चार महीने बाद ही उन्होंने मैटरनिटी लीव कैसे अप्लाई कर दिया.
अधिकारी के निर्देश के बाद भी स्कूल में टीचर को नहीं मिली जगह
स्कूल की ओर से इस तर्क के बाद टीचर ने बाल अधिकार आयोग में शिकायत की. इसके बाद आयोग ने उपनिदेशक शिक्षा (डीडीई)से इस बारे में नोटिस भेजकर जवाब मांगा.
जांच के बाद डीडीई ने स्कूल मैनेजमेंट को दोबारा पीड़ित टीचर को स्कूल जॉइन कराने का निर्देश दिया. अधिकारी के निर्देश के बाद भी उसे स्कूल में ज्वाइन नहीं करवाया गया.
पीड़ित महिला टीचर की शिकायत के बाद स्कूल मैनेजमेंट और पैरंट-टीचर असोसिएशन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
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