केरलः सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोच्चि में दो अवैध अपार्टमेंट चंद सेकेंड में हुए ढेर
इमारतों को गिराए जाने से चारों तरफ धूल भर गई. हजारों लोग इमारत ढहाये जाने के वक्त वहां मौजूद थे और इस पूरे घटनाक्रम को देखा. दोनों अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल लिया गया था.
कोच्चिः कोच्चि के मरदु नगरपालिका में बनी चार इमारतों को ढहाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शनिवार को लागू किया और नियंत्रित विस्फोट से दो अवैध अपार्टमेंट परिसरों को ध्वस्त कर दिया. पहले अवैध परिसर 'होली फेथ एच 20' को सुबह 11.18 बजे ढहाया गया. इसके कुछ ही मिनट बाद अल्फा सेरेने अपार्टमेंट के टावरों को ध्वस्त कर दिया गया.
गिराए जाने से वहां चारों तरफ धूल भर गई. हजारों लोग इमारत ढहाये जाने के वक्त वहां मौजूद थे और इस पूरे घटनाक्रम को देखा. दोनों अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को आज सुबह इनके विध्वंस से कुछ घंटे पहले बाहर निकाल लिया गया था.
एर्नाकुलम जिला कलेक्टर द्वारा घोषित निषेधाज्ञा दोनों आवासीय परिसरों के निकासी क्षेत्र में सुबह 8 बजे लागू हुआ. रविवार को दो अन्य अपार्टमेंट परिसरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कोस्टल रेगुलेशन क्षेत्र के मानदंडों के उल्लंघन को लेकर इन परिसरों को अवैध ठहराया था और इन्हें गिराने का आदेश जारी किया था.
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