मद्रास हाईकोर्ट से किरण बेदी को झटका, पुडुचेरी सरकार के कामकाज में नहीं दे सकतीं दखल
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वी नारायणसामी ने अदालत के फैसले की सराहना की और इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया. बेदी ने अपनी टिप्पणी में कहा, ''हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं.''
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चेन्नई: हाईकोर्ट से किरण बेदी को उस वक्त झटका लगा, जब मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पुडुचेरी की निर्वाचित सरकार के दैनिक कामकाज में वहां की उपराज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं. पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वी नारायणसामी ने अदालत के फैसले की सराहना की और इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया.
जस्टिस आर महादेवन ने कांग्रेस विधायक के. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया और गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी और जून 2017 में प्रशासक की शक्तियां बढ़ाने संबंधी जारी दो आदेशों को निरस्त कर दिया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली सरकार पर लगाए गए प्रतिबंध पुडुचेरी सरकार पर लागू नहीं हैं.
याचिका पर सुनवायी करते हुए न्यायाधीश ने कहा, ''प्रशासक, सरकार के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं. मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय सचिवों और अन्य अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है.'' लक्ष्मीनारायणन राजभवन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. बेदी ने अपनी टिप्पणी में कहा, ''हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं.''
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