'लव जिहाद' को किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया: किशन रेड्डी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए कहा कि संविधान में किसी भी धर्म को स्वीकारने, उसका पालन करने और और उसको प्रमोट करने की आजादी दी हुई है.
नई दिल्ली: लव जिहाद को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा बयान दिया गया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि देश के मौजूदा कानूनों में लव जिहाद किसी भी कानून के अंदर नहीं आता है. साथ ही इससे जुड़ा कोई भी मामला केंद्रीय एजेंसियों के सामने नहीं आया है. संविधान ने सभी को किसी भी धर्म का अपनाने और उसका प्रचार करने की आजादी दी हुई है.
रेड्डी ने कहा कि लव जिहाद शब्द को मौजूदा किसी भी कानूनों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है. साथ ही लव जिहाद का कोई भी मामला केंद्रीय एजेंसियों के पास नहीं आया है.हालांकि रेड्डी ने कहा कि इंटर फेथ मैरिज के दो मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की गई है. बताया जा रहा है ये कहते हुए उन्होंने हादिया केस पर रोशनी डालने की कोशिश की.
हादिया केस में अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को निर्देश दिया था कि वह हादिया के पति के इस्लामिक स्टेट के साथ संबंधों और शादी से पहले जबरन धर्म परिवर्तन की जांच करे. केंद्रीय एजेंसी केरल में इस मुद्दे से जुड़े एक अन्य मामले की भी जांच कर रही है. हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए हादिया की मुस्लिम लड़के से शादी और उसके बाद बतौर पति-पत्नी रहने के आदेश दिए थे.
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