Ram Shankar Katheria Sentenced: उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. कठेरिया पर 2011 में बिजली आपूर्ति कंपनी के एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप है. अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने की संभावना है. 


रामशंकर कठेरिया उत्तर प्रदेश के इटावा से मौजूदा लोकसभा सदस्य हैं. किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है. 


सजा सुनाए पर क्या बोले रामशंकर कठेरिया?


कठेरिया ने सजा सुनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं सामान्य रूप से कोर्ट के सामने पेश हुआ. कोर्ट ने आज मेरे खिलाफ फैसला दिया है. कठेरिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ''मैं अदालत का सम्मान करता हूं, मुझे अपील करने का अधिकार है और मैं इसका प्रयोग करूंगा.''


कौन हैं राम शंकर कठेरिया?


राम शंकर कठेरिया उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी के सांसद हैं. उन्होंने नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था. कठेरिया ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है. वह संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य हैं.


2019 में, कठेरिया पर आगरा में एक टोल प्लाजा कर्मचारियों पर हमले से संबंधित एक मामले में मामला दर्ज किया गया था. विधायक के अंगरक्षकों ने कथित तौर पर टोल प्लाजा कर्मचारियों की पिटाई की और हवा में गोलियां चलाईं. यह हमला टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया लेकिन बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ही उनके सुरक्षा गार्डों पर हमला किया था, जिससे उन्हें आत्मरक्षा में गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा. 


ये भी पढ़ें: 


'क्या PM मोदी को अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी के शामिल होने का डर है?' : जयराम रमेश