नई दिल्ली: नाबालिग से रेप केस में आज स्वघोषित धर्मगुरू आसाराम समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया. इसके अलावा आज दो आरोपियों को बरी कर दिया गया. आसारराम की सजा से पहले किसी अनहोनी की आशंका से पहले प्रशासन ने जोधपुर में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए थे. आसाराम को कोर्ट लाने के बजाए जज मधुसूदन शर्मा ने जेल में कोर्ट लगाकर फैसला सुनाया.
आपको बता दें कि आसाराम पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इसके आधार पर कम से कम सात साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है. इन धाराओं के साथ ही अदालत आसाराम की बढ़ती उम्र का भी खयाल रख सकता है. आइए जानते हैं कि किन धाराओं के तहत आसाराम को कितने साल की सजा हो सकती है. याद रहे कि आसाराम के खिलाफ 10 धाराओं में केस दर्ज हैं.
- 370 (4) - इच्छा के विरूद्ध प्रतिग्रहण, प्राप्ति या विरोध करना (7 साल तक की सजा का प्रावधान)
- 376(2) एफ- अभिभावक, शिक्षक, संरक्षक के जरिए दुराचार (कम से कम 10 साल और उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान)
- 506- आपराधिक रूप से डराना, धमकाना और महिला अस्तित्व पर लांछन लगाना (7 साल की सजा औऱ जुर्माना)
- पोक्सो एक्ट 7,8 किसी बालक पर समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय से अग्रसर करने में लैंगिक हमला, यानी सामूहिक लैंगिक हमला, सजा- 10 साल या आजीवन कारावास तक
- 342- रास्ता रोककर जबरन छेड़खानी
- 354 ए/- बदनीयती और सेक्स करने की नीयत से छेड़छाड़
- 509/- छेड़छाड़
- 120 बी / 109-5एफ/6 - साजिश और षड़यंत्र रचना
- जेजे एक्ट 23, किशोर या किशोरी के साथ अपराध करना