Income Tax Laws: पिता की ओर से बेटे को दिए गए गिफ्ट पर क्या है IT नियम, जानिए कितना लगेगा टैक्स
Income Tax Laws: भारत में मौजूदा टैक्स नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक साल में 50,000 रुपये से कम का गिफ्ट देता है तो उसे किसी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
![Income Tax Laws: पिता की ओर से बेटे को दिए गए गिफ्ट पर क्या है IT नियम, जानिए कितना लगेगा टैक्स Know about the Income Tax Laws in India Regarding gifts in Cash Income Tax Laws: पिता की ओर से बेटे को दिए गए गिफ्ट पर क्या है IT नियम, जानिए कितना लगेगा टैक्स](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/10/16/239d4153821d0f38b1b3cfc062f77ec9_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Income Tax Laws in India Regarding Gifts: भारत में मौजूदा टैक्स कानूनों के मुताबिक कोई भी किसी भी कितना भी धन या संपत्ति गिफ्ट के रूप में दे सकता है. हालांकि कोई भी व्यक्ति इस कानून का गलत इस्तेमाल ना करे इसलिए कुछ मामलों में आमदनी को इकट्ठा करके गणना (Clubbing of income) लग सकता है. अगर आप अपनी बेटी या उसके पति को शादी में कोई गिफ्ट देते हैं तो आपको उस asset को कानूनी रूप से ट्रांसफर करना होगा. जिस व्यक्ति को गिफ्ट दिया गया है उसे कानूनी रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करना होगा.
गिफ्ट के मामले में क्या कहता है भारतीय कानून
भारत में मौजूदा टैक्स कानूनों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक साल में 50,000 रुपये से कम का गिफ्ट देता है तो, ऐसी परिस्थिति में उसे किसी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. लेकिन, अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये से अधिक की धनराशि गिफ्ट के रूप में प्राप्त करता है तो उसे इस राशि में 50,000 रुपये से अधिक की राशि में टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा.
पिता-पुत्र के दिए गए गिफ्ट पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता
लेकिन, आपको बता दें कि टैक्स कानूनों के मुताबिक अगर कोई पिता अपने पुत्र को 50,000 रुपये से अधिक की राशि गिफ्ट के रूप में देता है तो उसे इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा. ऐसे रिश्ते 'specified relatives' के क्लाज के अंदर आते हैं.
इसके साथ ही भारत में कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपये से अधिक का कैश गिफ्ट के रूप में नहीं ले सकता. 2 लाख रुपये से अधिक का कैश गिफ्ट के रूप में लेने पर आपको उतनी ही धनराशि का जुर्माना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा. गौरतलब, है कि यह रूल अचल संपत्ति पर नहीं लागू होता है.
ये भी पढ़ें-
RBI गवर्नर Shaktikanta Das बोले- भारत अपनी मौद्रिक नीति में उदार बना रहेगा
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)