कोरोना काल: जानिए दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए अब क्या कायदे कानून हो सकते हैं
यदि कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो मेट्रो के अधिकारी और तैनात पुलिस अधिकारी उल्लंघन करने वाले यात्री का चालान काट सकते हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपनी सेवाएं 7 सितंबर से फिर से शुरू करने जा रहा है. मेट्रो से यात्रा के लिए फिलहाल टोकन इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उससे वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है. स्टेशनों पर स्मार्ट कार्ड खरीदने की व्यवस्था रहेगी और यात्री सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही यात्रा कर सकेंगे. खबर है कि मेट्रो में यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं होगा. दिल्ली मेट्रो के एमडी के अनुसार, कुछ मेट्रो यात्रियों के पास स्मार्ट फोन नहीं हो सकते हैं, इस वजह से आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करना सही नहीं होगा.
ट्रेन में यात्रियों के बीच 1 मीटर की दूरी बनी रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा. सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सीट पर मार्किंग भी की जाएगी. साथ ही साथ स्टेशन पर भीड़ न लगे, इसके लिए मेट्रो स्टाफ और सिविल वॉलंटियरों को तैनात किया जाएगा.
नियमों का उल्लंघन करने पर कट सकता है चालान सैनिटाइजर की व्यवस्था हर स्टेशन पर सुनिश्चित की जाएगी. मास्क पहनना अनिवार्य होगा. यदि कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो मेट्रो के अधिकारी और तैनात पुलिस अधिकारी उल्लंघन करने वाले यात्री का चालान काट सकते हैं. मेट्रो ट्रेन में एयरकंडीशन का इस्तेमाल नई गाइडलाइन के आधार पर किया जाएगा, जिससे ताजा हवा की मात्रा ट्रेन में लगातार बनी रहे. जिन स्टेशनों पर यात्रा सेवाएं बहाल की जा रही हैं, उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है. इसके बारे में जल्द ही आम-अवाम को बता दिया जाएगा.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जाए. सभी एंट्री प्वाइंट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. यात्रा के लिए टोकन जारी नहीं किए जाएंगे, यात्री केवल स्मार्ट कार्ड और भुगतान के अन्य डिजिटल तरीकों का उपयोग कर सकते हैं. हम सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करेंगे, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो."
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