जानिए- Unlock 2.0 से कितना अलग है अनलॉक-1, कब तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और ट्रेनें
केंद्र सरकार ने सोमवार को Unlock 2.0 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की. जानिए Unlock 2.0 अनलॉक-1 से कितना अलग है और देश में स्कूल-कॉलेज और रेल सेवा की शुरुआत कब होगी.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को 01 जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक-2 (Unlock 2.0) के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. अनलॉक-2 के तहत जारी किए गए निए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि देश में 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, जिम, मेट्रो रेल सेवाएं और सिनेमाघर बंद रहेंगे. बता दें कि अनलॉक-2 की नई गाइडलाइंस 30 जून को अनलॉक-1 के पूरा होने के बाद लागू हो रही हैं.
31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और मेट्रो
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक देशभर में 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमाघर और मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी. हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई के बाद से एक बार फिर खुल सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार अलग से एसओपी जारी करेगी.
नाइट कर्फ्यू के समय में हुआ बदलाव
केंद्र सरकार ने अनलॉक-1 में कई तरह की ढ़ील दी थीं, लेकिन रात 09 बजे से सुबह 05 बजे तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू का ऐलान किया था. अब अनलॉक-2 में इसके समय में थोड़ा बदलाव किया गया है. अनलॉक-2 में कर्फ्यू की टाइमिंग रात 10 बजे से सुबह 05 बजे तक होगी. हालांकि, जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वालों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इसके साथ ही कर्फ्यू के बीच बस, ट्रेन और हवाई यात्रा करने वाले लोगों को भी अपने घर जाने की इजाज़त होगी.
शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग
अनलॉक-1 की तरह अनलॉक के दूसरे फेज में भी शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. वहीं अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा और केवल वंदे भारत मिशन के तहत आने-जाने वाली उड़ानों को ही अनुमति होगी. घरेलू उड़ानों और पैसेंजर ट्रेनों के लिए पहले से जारी नियमों के मुताबिक यातायात जारी रहेगा.
कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कोई राहत
अनलॉक-2 में भी कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी और कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य अपने हिसाब से नियमों का पालन करा सकते हैं. अनलॉक-1 में भी कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई थी.
अब दुकानों में पांच से ज्यादा लोग
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब दुकानों में पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं. हालांकि, इस दौरान सभी के लिए फेस मास्क अनिवार्य होगा और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा.
बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं
अनलॉक-2 में भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं मिलेगी. गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार विमर्श पर आधारित हैं.
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