नई दिल्लीः कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन बढ़ाने के बाद सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकार कई सेवाओं पर छूट दी है जबकि अभी भी कई सेवाओं को पूरी तरह से बंद रखा है. ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर अंतिम संस्कार में लोगों के शामिल होने को लेकर सरकार की ओर से क्या फैसला लिया गया है.


अंतिम संस्कार में कितने लोग हो सकते हैं शामिल


इस बीच सबके मन में उमड़ रहे सवाल कि अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल हो सकते हैं का जवाब भी सरकार की ओर से दिया गया है. सरकार ने अपनी गाइडलाइन में बताया है कि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं.


गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स को बंद कर दिया गया है. इसके अलावा सभी धार्मिक स्थान को बंद करने का आदेश जारी किया गया है.


20 अप्रैल तक ज्यादा सख्ती


लॉकडाउन की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा सख्ती रहेगी. पीएम के मुताबिक जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं होंगे या जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की संभावना नहीं होगी उन्हें छूट दी जाएगी.


नई गाइडलाइन में कई सेवाओं को राहत दी गई है जबकि कई सेवा अभी भी लॉकडाउन के तहत बंद हैं. नई गाइडलाइन के मुताबिक किन किन सेवाओं को राहत दी गई है. सरकार की ओर से जिन सेवाओं को छूट दी गई है वह 20 अप्रैल के बाद लागू होंगे.


रेल, हवाई और सड़क यातायात पर रोक


सरकार की ओर से गाइडलाइंस में रेल, सड़क, हवाई और लोकल यातायात 3 मई तक बंद रहेंगे. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. निजी दफ्तर और फैक्ट्रियां बंद रहेंगे.


गाइडलाइन के मुताबिक सभी तरह के पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि बंद रहेंगे. जिम, रेस्टोरेंट आदि भी बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों और आयोजनों पर रोक लगा दी गई है.


बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. मंगलवार को घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संक्रमण पर रोक लगाने में लॉकडाउन के प्रभावी नतीजे मिले हैं.