राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है और इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के तौर पर भी किया जाता है. इसके साथ ही इसके जरिए सरकारी राशन डिपो से उचित मूल्य पर राशन भी मिलता है. गौरतलब है कि ये कार्ड राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार अपने नागरिकों को जारी किया जाता है.  हाल ही में सरकार ने ‘वन नेशन वन कार्ड’ की योजना को भी लागू करने का ऐलान किया है, ऐसे में इस अहम दस्तावेज को बनवाना बेहद जरूरी हो जाता है. चलिए जानते हैं राशन कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है

राशन कार्ड के प्रकार

राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं. इसे बीपीएल, एपीएल और एएवाई वर्गों में बांटा गया है. बीपीएल का मतलब है बिलो पावर्टी लाइन, यानी ये कार्ड उन गरीब परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं. इन कार्ड धारकों को सरकार 25 से 35 किलो तक का राशन मुहैया कराया जाता है. वहीं एपीएल यानी अबोव पावर्टी लाइन राशन कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं. इस कार्ड वाले लोगों को 15 किलो तक अनाज दिया जाता है. तीसरा कार्ड एएवाई यानी अंत्योदया कार्ड होता है ये कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं ये गरीबी रेखा से भी नीचे होते हैं. राज्य सरकार ऐसे परिवारों को महीने में 35 किलो तक अनाज मुहैया कराती है.

कैसे बनवाएं राशन कार्ड

राशन कार्ड राज्य सरकारों की तरफ से जारी किया जाता है. हर राज्यों में राशन कार्ड बनवाने का तरीका अलग-अलग है. इसे ऑफलाइन भी बनवाया जा सकता है. उत्तर प्रदेश के निवासियों को राशन कार्ड बनवाने के लिए इस लिंक https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर क्लिक करना होगा. यहां जाकर आपको एक्सेस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. इसके बाद जो जानकारी मांगी गई है उसे सही-सही भर दें. जानकारी भरकर इसे अपने क्षेत्र के राशन डीलर को या खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सौंप दें. राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने के बाद उसकी रसीद अवश्य लें.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

राशन कार्ड बनवाने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है, उनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, बैंक की पासबुक की जरूरत भी पड़ेगी.

राशन कार्ड के लिए पात्रता

  • राशन कार्ड बनवाने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है

  • आवेदनकर्ता के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए

  • आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए

  • 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है

  • राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर होता है

  • राशन कार्ड में शामिल सदस्यों का मुखिया से संबंध होना जरूरी होता है


ये भी पढ़ें

क्या आपको पता है आपके एटीएम कार्ड की कैश विड्रॉल लिमिट? यहां जानें

LPG Price: जानिए 1 जनवरी से लेकर आज तक कितने बढ़े हैं गैस के दाम, आप पर कितना बढ़ा है बोझ