Allu Arjun Arrest News: PUSHPA 2 करके बुरा फंसा पुष्पा! गिरफ्तार हुए अल्लू अर्जुन को मिल सकती है कितने साल की सजा, जानें
Allu Arjun Arrest News: अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा-2 ने इन दिनों धूम मजाकर रखी है. लेकिन इसी फिल्म ने अल्लू अर्जुन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है. अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

साउथ के सुपर स्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. ये गिरफ्तारी हैदराबाद में पिछले दिनों हुई एक भगदड़ के मामले में हुई. 4 दिंसबर को हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी. जबकि उसका बेटा घायल हो गया था. आइए जानते हैं कि भगदड़ के मामले में कितनी सजा का प्रावधान है.
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा-2 ने इन दिनों ने धमाल मचा रखा है. साउथ के साथ-साथ हिंदी पट्टी में भी पुष्पा-2 को काफी पसंद किया जा रहा है. लेकिन यही फिल्म अल्लू अर्जुन के लिए मुसीबत बन गई. दरअसल, 4 दिसंबर को फिल्म की हैदराबाद में स्क्रीनिंग रखी गई थी. हैदराबाद में संध्या थिएटर के पास हुए इस इवेंट के दौरान भगदड़ मच गई. इसमें रेवती नाम की महिला की मौत हो गई. जबकि उनका बेटा घायल हो गया. इस हादसे के बाद अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो डालकर माफी मांगी थी और महिला के परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया था.
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मामला
महिला के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन और उनकी सुरक्षा टीम के साथ थिएटर प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज किया था. ये केस भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 105 और 118 (1) के तहत दर्ज की गई थी. इसके बाद पुलिस ने थिएटर के एक मालिक और उसके प्रभारी को भी गिरफ्तार किया था.
दोषी होने पर कितनी सजा का प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के मुताबिक, दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष की सजा से आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा तक का प्रावधान है. इसके अलावा कोर्ट दोषी व्यक्ति पर जुर्माना भी लगा सकती है. वहीं वहीं BNS 118 (1) में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा 20000 के जुर्माने का भी प्रावधान है.
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