नई दिल्ली: मरकज़ निज़ामुद्दीन के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच कर रही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने मरकज़ के अध्यक्ष मोहम्मद साद समेत 7 लोगों से 26 सवाल पूछे हैं. पुलिस ने इन सभी लोगों से उनकी निजी जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक एकाउंट आदि के अलावा मरकज़ से सम्बंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा गया है. इतना ही नहीं यह भी जानकारी मांगी गई है कि 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक कब कब मरकज़ हुआ और हर मरकज़ में कितने लोगों ने शिरकत की. भारतीय और विदेशी सबकी जानकारी देने के लिए कहा गया है. साथ ही मरकज़ का नक्शा भी मांगा गया है.


कौन से हैं 26 सवाल?
1- संस्था्न का पूरा नाम, पता और उसके पंजीकरण की जानकारी.
2- संस्थान के पदाधिकारियों की जानकारी, उनके नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, पद और उस पद पर कब से आसीन हैं.
3- मरकज़ की मैनेजमेंट कमिटी के सदस्यों की जानकारी, जैसे नाम, पता, मोबाइल नम्बर आदि.
4- संस्थान की इनकम टैक्स रिटर्न की पिछले तीन साल की डिटेल.
5- संस्थान का पैन नम्बर, बैंक खातों के नम्बर और बैंक स्टेटमेंट्स पिछले एक साल की.
6- संस्थान में कितने कर्मचारी काम करते हैं, उन सबकी जानकारी नाम, पिता का नाम, पता आदि.
7- आपकी संस्थान द्वारा 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक कितनी बार मरकज़ (धार्मिक जनसमुदाय) का आयोजन किया गया.
8- मरकज़ की इमारत का नक्शा या साइट प्लान जो मरकज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
9- क्या इमारत के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? अगर हां तो कितनी संख्या में और कहाँ कहाँ? साथ ही यह भी कहा गया है कि जो कैमरे लगे हुए हों उनके स्थान को बदला न जाये.
10- क्या संस्थान के मैनेजमेंट ने इस मामले में मरकज़ के लिए आयोजित किये गए धार्मिक जनसमुदाय के लिए दिल्ली पुलिस या फिर किसी अन्य सरकारी एजेंसी से इजाजत ली थी? अगर हाँ तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराई जाए.
11- क्या दिल्ली पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसी ने मरकज़ की मैनेजमेंट को धार्मिक जनसमुदाय के आयोजन को लेकर
लिखित या मौखिक दिशा-निर्देश मिले थे? अगर हां तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाए.
12- अगर मरकज़ का किसी भी सरकारी संस्थान/दिल्ली पुलिस के साथ किसी तरह का पत्राचार हुआ है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाए.
13- भारतीय साक्ष्य कानून की धारा 65बी के तहत किसी भी तरह की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग मरकज़ के अंदर की बनाई गई हो तो उपलब्ध कराई जाए.
14- उन सभी श्रद्धालुओं(भारतीय और विदेशी) जिन्होंने 12 मार्च के बाद मरकज़ में हिस्सा लिया है, उनकी जानकारी उपलब्ध कराई है.
15- उन श्रद्धालुओं जिन्होंने 12 मार्च के बाद मरकज़ में हिस्सा लिया था, मैनेजमेंट द्वारा जिस रजिस्टर या रेकॉर्ड में उनकी जो भी जानकारी रखी है, उसकी ओरिजिनल प्रति उपलब्ध कराई जाए.
16- क्या किसी श्रद्धालु की तबियत मरकज़ के दौरान खराब हुई थी? अगर हां तो उसकी जानकारी दी जाए.
17- धार्मिक सभा जो मरकज़ में चल रही थी 12 मार्च के बाद उसे खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए?
18- जब 24 मार्च को धारा144 लगा दी गयी थी, तब धार्मिक सभा जो मरकज़ में चल रही थी उसे खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए?
19- मरकज़ के उन सभी कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं, पार्किंग अटेंडेंट आदि की जानकारी दी जाए जो 12 मार्च के बाद से चल रहे मरकज़ में तैनात थे.
20- मरकज़ में 12 मार्च के बाद से जो भी लोग ठहरे थे, भारतीय और विदेशियों की तारीख अनुसार जानकारी दी जाए.
21- 12 मार्च के बाद जो भी लोग मरकज़ में ठहरे थे, भारतीय और विदेशियों में से अगर किसी को भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उसकी जानकारी दी जाए.
22- उन श्रद्धालुओं या कर्मचारियों आदि की जानकारी दी जाए जिन्हें 12 मार्च के बाद मरकज़ से अन्य मस्जिदों या फिर दूसरे स्थान पर उपचार या क्वारंटाइन के लिए भेजा गया हो, उनकी जानकारी दी जाए.
23- मरकज़ में 12 मार्च के बाद से जो भी लोग ठहरे हुए थे(श्रद्धालुओं या कर्मचारियों), अगर उनमे से किसी की मौत हुई है तो उनकी जानकारी दी जाए.
24- मरकज़ से जुड़े किसी भी व्यक्ति का अगर कोई कर्फ्यू पास बना था तो उसकी जानकारी दी जाए.
25- तारीख अनुसार उन सभी अधिकारियों की विजिट की जानकारी उपलब्ध कराई जाए जो किसी सिविक एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी, स्वास्थ विभाग की टीम, डॉक्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि जो 12 मार्च के बाद मरकज़ में आये.
26- इन सबके अलावा कोई भी अन्य जरूरी जानकारी या दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए जो इस केस की जांच से संबंधित हो.


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