नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर हर रोज कई फोटो, वीडियो और मैसेज वायरल होते हैं. वायरल हो रहे इन फोटो, वीडियो और मैसेज के जरिए कई चौंकाने वाले दावे भी किए जाते हैं. ऐसा ही एक दावा सोशल मीडिया पर सनसनी बढ़ा रहा है.


सोशल मीडिया पर दावा है कि यूको बैंक की तरफ से आधार लिंक के लिए तुगलकी फरमान जारी किया गया है. फरमान के मुताबिक एक दिन में बैंक खातों से लगभग 16 आधार लिंक होने चाहिए और अगर नहीं हुए तो सजा भी मिलेगी.


वायरल चिट्ठी में सबसे ऊपर यूको बैंक का नाम और मुहर है. उसके नीचे छपी तारीख के मुताबिक ये चिट्ठी 25 मई 2018 को जारी हुई है. चिट्ठी उप अंचल प्रबंधक यानि डिप्टी जोनल मैनेजर की तरफ से यूको बैंक के शाखा प्रबन्धक यानि ब्रांच मैनेजर को लिखी गई है.


क्या लिखा है वायरल हो रही चिट्ठी में?
वायरल चिट्ठी में सबसे ऊपर विषय- आधार एनरोलमेंट के संदर्भ में लिखा है. इसके बाद लिखा है, ''आपको निर्देश दिया जाता है आप प्रतिदिन (16) आधार एनरोलमेन्ट का लक्ष्य अवश्य पूर्ण करें, अन्यथा UIDAI द्वारा लगाया जाने वाला दंड/ जुर्माना आपके वेतन से वसूला जाएगा. इसके साथ प्रतिदिन (16) सोलह आधार एनरोलमेन्ट का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर ऑपरेटर की फिनेकल आईडी (FINACLE ID) भी बंद कर दी जाएगी. निर्देश का पालन अवश्य करें.''


एबीपी न्यूज़ ने की वायरल चिट्ठी की पड़ताल
चिट्ठी की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज़ ने जोधपुर के पाल लिंक रोड में स्थित यूको बैंक कार्यालय से संपर्क किया. यूको बैंक के डिप्टी जोनल मैनेजर केसी कालरा, ''वायरल चिट्ठी सही है, इसे हमारे कार्यालय से जारी किया गया है. दिशा निर्देश के अनुसार हर दिन 16 का औसत होना चाहिए, प्रधान कार्यालय से मिले दिशा-निर्देश आगे बढ़ाते हैं.''


उन्होंने ये भी साफ किया कि वायरल चिट्ठी में लिखा एनरोलमेन्ट शब्द भ्रम फैला रहा है. 16 आधार कार्ड को अपडेट करने का लेकर लक्ष्य दिया है. ये आदेश सिर्फ यूको बैंक के लिए नहीं है बल्कि सरकार की तरफ से आधार के लिए चिन्हित सभी बैंकों के लिए है.


आदेश की वजह बताई गयी कि प्रधान कार्यालय को आधार केंद्र में काम कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी. यही वजह कि बैंक प्रबंधन ने ये आदेश निकाला.


हमारी पड़ताल में यूको बैंक की तरफ से चिट्ठी जारी हुई ये सच है. आपको बता दें कि ये चिट्ठी आधार लिंक करने के लिए जारी नहीं हुई है बल्कि इसमें आधार अपडेट और नए आधार बनाने का लक्ष्य दिया गया है.