बढ़ते कोरोना के बीच जानें किस राज्य में होली, शब-ए-बारात और ईस्टर को लेकर क्या हैं गाइडलाइन्स

एबीपी न्यूज़ Updated at: 26 Mar 2021 10:46 PM (IST)

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि देश गंभीर दौर से गुजर रहा है क्योंकि कोविड-19 के मामलों में और इसके कारण मौतों में बढ़ोतरी हो रही है.

NEXT PREV

महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने केन्द्र और राज्य सरकारों की चिताएं बढ़ाकर रख दी हैं. इधर, आगामी त्योहारों जैसे होली, ईद और ईस्टर के चलते केन्द्र की तरफ से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि देश गंभीर दौर से गुजर रहा है क्योंकि कोविड-19 के मामलों में और इसके कारण मौतों में बढ़ोतरी हो रही है.


उन्होंने कहा कि स्थिति का आकलन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 23 मार्च को कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे और जोर दिया गया था कि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को ‘जांच- पता लगाने-उपचार’ के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना चाहिए. 


यह भी कहा गया कि कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार किया जाना चाहिए और विभिन्न गतिविधियों में मानक एसओपी का पालन किया जाना चाहिए. इसमें स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों, होटल और रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, जिम्नाजियम, प्रदर्शनी आदि को खोलना शामिल है.- केन्द्रीय गृह सचिव ने पत्र में कहा-


आइये आगामी त्योहारों को लेकर जानतें है किस राज्य में क्या गाइडलाइन्स हैं-


महाराष्ट्र:


महाराष्ट्र मे कोरोना के रोजाना रिकॉर्डतोड़ नए केस आए रहे हैं. इस बीच उद्धव सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लोगों को होली सादे तरीके से मनानी चाहिए और भीड़ लगाने से बचना चाहिए. कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर महाराष्ट्र के पुणे जिले में सार्वजनिक स्थलों पर होली के समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुणे के जिला प्रशासन ने बुधवार को कहा कि संक्रमण के प्रतिदिन सामने आ रहे मामलों को देखते हुए सार्वजनिक और निजी स्थल पर होली समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा.


जिला कलेक्टर राजेश देशमुख ने एक आदेश में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के मद्देनजर होटल, रिजॉर्ट और ग्रामीण इलाकों जैसे सार्वजनिक स्थान और आवासीय परिसरों में होली समारोहों पर पाबंदी लगाई गई है. पुणे नगर निकाय ने भी रिजॉर्ट, होटल और खुले स्थानों व आवासीय परिसरों में समारोहों पर प्रतिबंध लगाया है. सरकार ने कहा, ‘‘होली या रंग पंचमी के दिन किसी बड़े धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ना हो.’’ राज्य सरकार ने ईसाई समुदाय से भी आग्रह किया कि वे गुड फ्राइडे (दो अप्रैल) और ईस्टर (चार अप्रैल) सादे तरीके से मनाएं और संक्रमण को फैलने से रोकें.


झारखंड-

कोरोना की एक और लहर के बीच झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने होली सिर्फ घर में परिवार के साथ मनाने का आदेश दिए हैं. झारखंड सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि रामनवमी, शब-ए-बारात, नवरात्रि, ईस्टर में सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम नहीं होंगे.


हिमाचल प्रदेश-


हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 मामलों में हालिया वृद्धि के कारण चार अप्रैल तक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रौद्योगिकी संस्थानों और स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है. राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नर्सिंग और चिकित्सा संस्थान हमेशा की तरह काम करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि मंदिरों के अंदर होने वाली सभाओं और 'लंगरों' पर प्रतिबंध है लेकिन 'दर्शन' की अनुमति होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का कोई सार्वजनिक उत्सव नहीं होगा और उन्होंने लोगों से परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर पर त्योहार मनाने का आग्रह किया.


उत्तर प्रदेश


उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिये. इसके तहत सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्‍थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा तथा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा.


तिवारी ने स्पष्ट हिदायत दी कि आगामी पर्व व त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी भी प्रकार का जुलूस प्रशासन की अनुमति के बाद ही निकलेगा. उन्होंने कहा कि अनुमति के बाद कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ निकलने वाले जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक रहेगी. मुख्यमंत्री ने होली और शबे बारात शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने और संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए.


मध्य प्रदेश-


मध्यप्रदेश में कोविड-19 के नये मामलों में लगातार उछाल के प्रति आम लोगों को आगाह करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि वह सूबे में महामारी के गहराते संकट से बेचैन हैं. उन्होंने लोगों से अपील भी की कि मौजूदा हालात के मद्देनजर वे महामारी से बचाव की हिदायतों का पूरी तरह पालन करें. चौहान ने कहा, ‘‘यह एक खतरनाक संकेत है और हमें समय रहते संभलना होगा. इसलिए लोगों को भीड़-भाड़ वाले उत्सव मनाना कुछ दिनों के लिए छोड़ना होगा और अपने घरों में ही होली मनानी होगी.’’


दिल्ली-
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को आदेश दिया कि होली और नवरात्रि जैसे आगामी त्योहारों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक रूप से समारोह नहीं मनाए जाएंगे. मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए. देव ने आदेश में कहा, ‘‘सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि होली, शब-ए-बारात, नवरात्रि आदि आगामी त्योहार के दौरान भीड़ इकट्ठी नहीं हो और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक रूप से त्योहार नहीं मनाए जाएं.’’


हरियाणा-


हरियाणा सरकार ने भी बुधवार को कहा कि संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. गृह तथा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, “हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक लगाई है.”


राजस्थान-


कोरोना वायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच राजस्थान सरकार ने होली व शब-ए-बारात पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है. गृह विभाग ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किया. इसके अनुसार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए गृह विभाग के 21 मार्च, 2021 के आदेश के तहत जारी दिशानिर्देश की निरन्तरता में होली व शब-ए-बारात के अवसर पर 28 व 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मैदानों, सार्वजनिक पार्क, बाजार व धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है.


छत्तीसगढ़-


छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने होली मिलन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है. रायपुर जिले के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण जिलाधिकारी एस भारतीदासन ने आदेश जारी किया है कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी.


होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे. आदेश में कहा गया है कि रायपुर जिले के अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों और त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं खेलकूद समारोहों, मेलों और अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा.


ये भी पढ़ें: कोरोना वायरस: होली के दौरान ज़रा सी चूक पड़ सकती है भारी, सावधानी नहीं बरती तो बिगड़ सकते हैं हालात

पढ़ें आज की ताज़ा खबरें (Hindi News) देश के सबसे विश्वसनीय न्यूज़ चैनल ABP न्यूज़ पर - जो देश को रखे आगे.

- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -

© Copyright@2025.ABP Network Private Limited. All rights reserved.