HUID Number Started his Journey from India: अगर आप आने वाले समय में सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, देश में 1 अप्रैल से सोने के उन्हीं ज़ेवरात और कलाकृतियों की बिक्री हो पाएगी जिनपर छह अंकों वाली ‘हॉलमार्क अल्फ़ान्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन’ (HUID) संख्या अंकित होगी. सरकार ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी.


सरकार ने बताया कि 31 मार्च के बाद बिना एचयूआईडी के पुराने हॉलमार्क आभूषणों की बिक्री की अनुमति दुकानदारों को नहीं होगी. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी पक्षकारों के साथ सलाह-मशविरे के बाद ही इस संबंध में 18 जनवरी 2023 को यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया था.


1 जुलाई से लगाया गया है


बता दें कि गोल्ड हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाणपत्र होता है. यह 16 जून 2021 से स्वैच्छिक रूप से लागू था. छह अंकों की एचयूआईडी संख्या को एक जुलाई 2021 से लगाया गया है. इस मौके पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के पास मौजूद पुराने हॉलमार्क वाले आभूषण वैध रहेंगे. इस नियम का इन ज्वेलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.


क्या है HUID नंबर और इससे क्या होगा?


जैसा कि हम सभी के पास आधार कार्ड है जो हमारी पहचान के लिए है. इसी तरह ज्वेलरी की पहचान के लिए हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होता है. हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर एक छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं, जिसे ज्वेलर्स की तरफ से दिया जाता है. इस नंबर की मदद से ज्वेलरी से संबंधित सभी जानकारियां आपको मिल सकती हैं. बता दें कि ज्वेलर्स को इसकी जानकारी बीआईएस के पोर्टल पर भी अपलोड करनी होती है.


ये भी पढ़ें


Bangladesh Explosion: बांग्लादेश में धधका ऑक्सीजन प्लांट, भीषण धमाके में 6 मौतें, 30 लोग घायल