जानिए राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल विवाद पर क्या बोले NCPCR के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो
प्रियंक कानूनगो ने कहा कि हमारे पास राहुल गांधी की पोस्ट के खिलाफ एक एक्टिविस्ट ग्रुप दलित पॉज़िटिव मूमेंट की कम्प्लेन आई थी. इसलिए हमने सम्बंधित अथॉरिटीज़ को इस दिशा में कदम उठाने के लिए लिखा था.
नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल विवाद पर NCPCR के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने कहा कि हमारे पास राहुल गांधी की पोस्ट के खिलाफ एक एक्टिविस्ट ग्रुप दलित पॉज़िटिव मूमेंट की कम्प्लेन आई थी. जांच करने पर पता चला कि ये पोस्ट पोक्सो एक्ट की धारा 23 और 74 का उल्लंघन है. इसलिए हमने सम्बंधित अथॉरिटीज़ को इस दिशा में कदम उठाने के लिए लिखा था.
कांग्रेस के इस आरोप पर कि अन्य लोगों, बीजेपी के नेताओं ने भी वही फोटो ट्वीट की. लेकिन उनपर कार्यवाही नहीं हुई. इस पर उन्होंने कहा कि हमको जहां उल्लंघन दिखा है, वहां कार्यवाही की है. हमनें दिल्ली पुलिस और ट्विटर को लिखा है. लेकिन इसके बाद ट्विटर का ये मामला कोर्ट में आ गया तो ट्विटर मामले में तो उच्च न्यायालय के निर्देश पर ही हम कार्यवाही करेंगे. ट्विटर ने हमें रेस्पांस दिया, लेकिन अब मामला कोर्ट में है तो जैसा कोर्ट निर्णय करेगा हम वैसा करेंगे.
उन्होंने आगे कहा कि एक अन्य शिकायत ये भी थी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस तरह कि पोस्ट हैं तो हमनें उनको भी बोला कि भारत का क़ानून इसकी इजाज़त नहीं देता है तो आप हटाइए ऐसी पोस्ट को. हमको इसका जवाब नियत तारीख तक नहीं मिला तो हमनें उन्हें समन भेजकर 17 तारीख को पांच बजे तक का समय देकर बुलाया है.
हमनें फेसबुक को सीपीसीआर एक्ट की धारा 13 में नोटिस किया था. धारा 14 में समन किया है. अगर फेसबुक नहीं रेस्पांड करता है तो हम धारा 15 का उपयोग करेंगे. 17 तारीख शाम पांच बजे तक कोई रेस्पांस न मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी.