नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है. अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) जारी रहेगा. इससे पहले तीन मई को लॉकडाउन टू खत्म होने वाला था. हालांकि सरकार ने इस बार कुछ रियायत दी है. रेड जोन को छोड़, ग्रीन और ऑरेंज जोनमें देश के जो इलाकें हैं उनको छूट दी गई है.
देश में 130 रेड जोन वाले जिले हैं. ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं. ग्रीन जोन में मॉल, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थान अभी भी बंद रहेंगे.
अब आपका इलाका कौन से जोन में है, यह जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है. आइए हम आपको बताते हैं कि किस जोन में कौन सा इलाका है.
देश में जोधपुर, कोटा, अजमेर, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, नोयडा, वाराणसी, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मथुरा, हरिद्वार, कोलकाता, दिल्ली, पटना, गया, चंडीगढ़, रायपुर, अहमदाबाद, सूरत, फरीदाबाद, श्रीनगर, रांची, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुंबई,पुणे, नासिक, जालंधर, पटियाला, लुधियाना और जयपुर समेत कुल 130 इलाके देश के रेड जोन में हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी नियमों के अनुसार, अब अगर जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता है, तो वह ग्रीन जोन में आएगा. पहले ये समय 28 दिनों का था.
नीचे आप देख सकते हैं आपका इलाका किस जोन में आता है.
ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट
ग्रीन ज़ोन में 50 प्रतिशत बसें चलेंगी. ऑरेंज ज़ोन में जिन गतिविधियों की इजाज़त दी गई है उसके लिए गाड़ी चल पाएगी लेकिन उसमें 1 ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर बैठ सकेंगे. ऑरेंज ज़ोन में मोटरसाइकल पर पीछे बैठने की इजाज़त होगी.
इन रियायतों में ई-कॉमर्स को भी छूट का ऐलान किया गया है. ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है. इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है.
देश में दो हफ्तों के लिए बढ़ा लॉकडाउन
देश में लॉकडाउन दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है. आगे चलकर सरकार की योजना है कि चरणबद्ध तरीके से इस लॉकडाउन में जनता को धीरे-धीरे राहत दी जाएगी.
गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो सप्ताह के लिए बढ़ाया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है.