नई दिल्ली: देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच जारी लॉकडाउन में आज से कुछ छूट मिलने जा रही हैं. हालांकि ये छूट गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ही मिलेंगी. केंद्र सरकार ने आज यानि 20 अप्रैल से गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कुछ रियायतें देने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी. फटाफट जानें आज से लॉकडाउन में किन्हें छूट मिलेगी और किन्हें नहीं.
सिर्फ जरूरी सामानों की ही हो सकेगी आनलाईन डिलेवरी
इस लॉकडाउन से छूट में सरकार ने किसानों का खास खयाल रखा है. किसानों से जुड़े हर तरीके के कामों में छूट दी गई है. वहीं, आनलाईन सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलेवरी हो सकेगी. पहले छूट के दायरे में जरूरी सेवाएं ही थीं, लेकिन अब छोटे उद्योग, छोटे काम से जुड़े लोग, छोटी दुकानें और आम जरूरत से जुड़े व्यवसायिक संस्थान शामिल हैं.
किन्हें छूट मिलेगी?
- किराना दुकान
- फल-सब्जी के ठेले
- मीट-मछली
- हाइवे ढाबा
- कूरियर सेवा
- ई-कॉमर्स
- मैकेनिक
- IT कंपनियां
- सरकारी दफ्तर
- प्लबंर
- इलेक्ट्रिशियन
- कारपेंटर
- केबल-डीटीएच वर्कर
- खेती से जुड़े काम
- फसलों की खरीद
- निर्माण का काम
- मनरेगा
- औद्योगिक इकाइयां
- लघु उद्योग
- बैंक, पोस्ट ऑफिस
- अस्पताल/नर्सिंग होम
- छोटे वित्तीय संस्थान
- कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी
- नॉन बैंकिंग फाइनेंस
- हाउसिंग फाइनेंस
- गांव में ऑप्टिकल फाइबर
- गांव में ईंट भट्टे का काम
किन्हें छूट नहीं मिलेगी?
- रेलवे याताताय
- बस यातायात
- हवाई यातायात
- शॉपिंग मॉल्स
- सिनेमाहॉल
- स्कूल-कॉलेज
- कैब सर्विस
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