कल का बजट आज: बजट में घर खरीदने वालों के अच्छे दिन आएंगे ?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बजट सामान्य मानव की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला होगा. ऐसे में मिडिल क्लास के लोगों की उम्मीदें बजट और भी बढ़ गई हैं.
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली कल सुबह 11 बजे सरकार का आखिरी वित्त बजट पेश करेंगे. चुनावी साल में पेश हो रहे इस बजट से देश की जनता को काफी उम्मीदें हैं. बजट से एक ऐसे वर्ग की भी बड़ी उम्मीदें हैं जिन्हें अपने आशियाने की तलाश रहती है. खबर है कि कि होम लोन लेने वालों के लिए भी वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ अच्छी खबर आ सकती है.
क्या बजट में घर खरीदने वालों के अच्छे दिन आएंगे ? इनकम टैक्स की मौजूदा व्यवस्था में होम लोन पर डेढ़ लाख रूपए तक की मूल रकम और दो लाख रूपए तक दिए गए ब्याज यानी कुल साढ़े तीन लाख रूपए की छूट मिलती है. खबर है कि ब्याज पर दो लाख रूपए की छूट को बढ़ाकर ढाई लाख किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो करीब 75 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा.
आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि सरकार चाहती है कि हर आदमी का घर अपना हो तो मुझे लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ इसमें अच्छा जरूर करेगी. प्रधानमंत्री मोदी भी 2022 तक हर परिवार को घर देने का वादा कर चुके हैं.
होमलोन पर मिलने वाली राहत को आसान तरीके से समझिए अगर आपकी सैलरी 10 लाख रूपए है, तो टैक्सेबल इनकम साढ़े सात लाख रूपए होगी. मौजूदा स्थिति में होम लोन पर मिल रहे साढ़े तीन लाख रूपए इसमें से घटा दिए जाते हैं, तो टैक्स चार लाख रूपए पर लगेगा. चूंकि पांच लाख तक टैक्सेबल इनकम पर पांच फीसदी टैक्स लगता है इस हिसाब 20 हजार रूपए टैक्स देना होगा.
लेकिन अगर ब्याज पर दो लाख की छूट ढाई लाख हो जाती है तो होम लोन पर आपकी कुल छूट 4 लाख रूपए हो जाएगी, ऐसे में आपको टैक्स साढ़े तीन लाख पर ही देना होगा. जो कि पांच फिसदी के हिसाब से 17 हजार रूपए होता है, यानी टैक्स पर आपको तीन हजार रूपए की बचत होगी.
यहां पढ़ें विशेष जानकारी अभी होमलोन 8.3 से 8.7 फीसदी ब्याज पर मिल रहा है. होम लोन के मूल धन पर अभी इनकम टैक्स में डेढ़ लाख की छूट मिलती है. होमलोन के ब्याज पर अभी दो लाख रूपए तक की छूट मिलती है. होम लोन पर इनकम टैक्स में कुल 3.5 लाख रूपए की छूट मिलती है. मूल धन पर मिलने वाली डेढ़ लाख की छूट 80C में जोड़ी जाती है. 80C के तहत मिलने वाली इनकम टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रूपए है.
2.5 लाख रूपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता. 2.5 से 5 लाख की आमदनी पर 5 फीसदी इनकम टैक्स लगता है. 5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 20 फीसदी इनकम टैक्स लगता है. 10 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लगता है.