Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आरोपों से घिरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर के सारे भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई है.


वहीं, सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अपने हाथ में ले ली है. कोलकाता पुलिस के अनुसार, आरजी कर अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी सभी दस्तावेज विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को सौंप दिए हैं.


संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच करेगी CBI


दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया था, लेकिन अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच का जिम्मा भी सीबीआई को दे दिया. इससे पहले शुक्रवार (23 अगस्त) को जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने राज्य द्वारा गठित एसआईटी की जांच को खारिज कर दिया.


CBI को दस्तावेज सौपने का HC ने दिया आदेश


इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी को शनिवार सुबह 10:30 बजे तक दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए. सीबीआई को तीन हफ्ते बाद जांच की शुरुआती रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है. गौरतलब है कि पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने बुधवार (21 अगस्त) को हाई कोर्ट में मामला दायर कर आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ ईडी जांच का अनुरोध किया था. क्योंकि, ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या में संदीप की भूमिका पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं.


अख्तर अली ने संदीप घोष पर लगाए थे आरोप


पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने आरजी कर के पूर्व निदेशक पर कई मामलों में वित्तीय भ्रष्टाचार के साथ-साथ डेडबॉडी और बायो-मेडिकल कचरे की तस्करी, जबरन वसूली का आरोप लगाया था. हालांकि, इससे पहले भी उन्होंने शिकायत की थी, मगर उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था. इसके बाद उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है.


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