कोलकाता हाईकोर्ट ने अलपन बंदोपाध्याय मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने के आदेश को किया खारिज, जानिए क्या है मामला?
West Bengal News: केंद्र ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय से कारण बताओ नोटिस देकर पूछा था कि वह 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए थे?
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West Bengal News: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को दिल्ली स्थानांतरित करने के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के प्रमुख बेंच के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें अलपन बंदोपाध्याय के मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था. पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था.
केंद्र ने कारण बताओ नोटिस दिया था
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की ओर से पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. केंद्र ने उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर पूछा था कि वह 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में चक्रवात 'यास' को लेकर हुई बैठक में शामिल नहीं हुए थे. जिसके बाद उनके खिलाफ शुरू की गई प्रशासनिक कार्यवाही पर सुनवाई को आंचलिक पीठ से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में स्थानांतरित किया गया था.
बंधोपाध्याय ने कोलकाता HC का रुख किया था
पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव ने केंद्र के आदेश को चुनौती देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था . कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र के उस आदेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया. बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. अदालत ने कहा था कि जब पूरा मामला बंगाल केंद्रित है तो इस पर सुनवाई दिल्ली क्यों स्थानांतरित की गई है?
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