कोलकाता रेप केस मामले में ममता सरकार को झटका, कलकत्ता HC ने BJP को दी प्रदर्शन की अनुमति
Kolkata Hospital Doctor Rape Case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 अगस्त से 5 दिनों तक श्यामबाजार मेट्रो के पास आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से रेप के खिलाफ बीजेपी को धरने को मंजूरी दे दी है.
Calcutta High Court On Doctor Rape Case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ 21 अगस्त से पांच दिन तक श्यामबाजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी.
राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि केवल एक दिन के लिए प्रदर्शन की अनुमति दी जाए. उसने दावा किया कि पांच दिन तक धरना-प्रदर्शन से आम जनता को असुविधा होगी. भाजपा की ओर से पेश वकील ने बुधवार से छह दिन तक प्रदर्शन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने भाजपा को प्रस्तावित स्थल पर पांच दिन तक धरना देने की अनुमति दे दी. यह स्थल आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से करीब आधा किलोमीटर दूर है. अदालत ने निर्देश दिया कि बुधवार से रविवार तक हर दिन दोपहर 12 बजे से रात नौ बजे तक प्रदर्शन में 300 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए.
कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को ड्यूटी के दौरान स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई. इस घटना के अगले दिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. घटना के बाद से देशभर के चिकित्सक मृतका के परिवार को न्याय दिलाने तथा कार्य स्थलों पर बेहतर सुरक्षा के लिए कानून लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले सप्ताह कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोलकाता पुलिस से इस मामले की जांच का जिम्मा खुद लिया.
सुप्रीम कोर्ट से भी लगी फटकार
कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए मंगलवार को सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में देरी से एक्शन और हत्या को आत्महत्या बताने को लेकर ममता सरकार की फटकार भी लगाई. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर 10 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन का भी आदेश दिया है.