Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता रेप मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर) को आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल की सीबीआई हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी है. अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोनों से पूछताच की जा रही है. 


घोष और ताला पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी मंडल से सोमवार को सीबीआई ने पूछताछ की और उनसे 9 अगस्त को अस्पताल में डॉक्टर के मृत पाए जाने की खबर मिलने के तुरंत बाद की उनकी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी.


सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा?


केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील ने अदालत को बताया कि 9 अगस्त की सुबह जब पीड़िता का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था, उस समय घोष और मंडल के बीच लगातार हुई बातचीत से संकेत मिलता है कि वे इस मामले में किसी तरह की साजिश में शामिल थे. उन्होंने यह भी कहा कि घोष और मंडल दोनों के कॉल डिटेल से पता चलता है कि इन लोगों ने उस अवधि के दौरान कुछ "संदिग्ध" नंबरों पर बार-बार कॉल की थी और इस संबंध में दोनों से आगे पूछताछ की जरूरत है, इसलिए दोनों की हिरासत अवधि बढ़ाना जरूरी है. 


'जांच में सहयोग नहीं कर रहे संदीप घोष और अभिजीत मंडल'


वकील ने यह भी कहा कि घोष और मंडल दोनों पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे. घोष और मंडल से 9 अगस्त को डॉक्टर के शव की बरामदगी के बाद उनके किए गए कामों के बारे में आमने-सामने पूछताछ की गई. सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी, पोस्टमार्टम के समय और जांच के दौरान उनके बीच हुई फोन कॉल की सीरीज पर ध्यान केंद्रित किया.


शनिवार को सीबीआई ने मंडल पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और एफआईआर में देरी करने का आरोप में गिरफ्तार किया है. कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए पहले से ही हिरासत में लिए गए घोष पर अब मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है.


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