Kolkata Rape and Murder Case: कोलकाता रेप और मर्डर केस में सोमवार (नौ सितंबर, 2024) को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो डॉक्यूमेंट स्पॉटलाइट में आ गया, जो पोस्टमार्टम के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल उठाया कि चालान कहां है? उन्होंने इसके अलावा यह भी पॉइंट आउट किया कि पोस्टमार्टम उसके बगैर नहीं हो सकता है. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्हें इस वह दस्तावेज नहीं मिला था. दरअसल, डॉक्यूमेंट से जुड़ा सवाल तब हुआ जब एक वकील ने पूछा थ कि क्या पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के कपड़े लाए गए थे.


सीजेआई साफ बोले कि पोस्टमार्टम टीम चालान के बगैर डेडबॉडी को नहीं स्वीकारेगी, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने कोर्ट से और समय की मांग की. बाद में सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता (सीबीआई की तरफ से) ने कहा कि सीबीआई ने एम्स (दिल्ली) को सैंपल भेजने का फैसला लिया है. वह आगे बोले, "लोग प्रवेश करते हैं, लड़की न्यूड थी और ये एफएसएल का रिजल्ट है. ऐसे में यह बहुत अहम है कि सैंपल किसने लिया है."


TMC सरकार ने SC को क्या दी जानकारी?


सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोलकाता रेप कांड को लेकर होने वाली डॉक्टरों की हड़ताल के चलते 23 लोगों की जान चली गई. यह कपिल सिप्पल की ओर से देश की सबसे बड़ी अदालत को दी गई. उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है और बताया कि जिस वक्त डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे (वे प्रोटेस्ट के दौरान हड़ताल पर) थे, उस वक्त 23 लोगों (मरीजों के संदर्भ में) की जान चली गई थी.


अदालत ने इसके बाद सीबीआई को जांच पर नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया और पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया कि अर्द्धसैनिक बल की तीनों कंपनियों को आवास की सुविधा मुहैया की जाए. सीआईएसएफ के लिए जरूरी सभी सुरक्षा संसाधन उसे आज ही दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 17 सितंबर, 2024 तक जांच पर नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई अब उसी दिन होगी. आइए, जानते हैं कि कोर्टरूम में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ?: 


कपिल सिब्बल- डाक्टरों की हड़ताल जारी है
CBI के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल- हमें बंगाल सरकार की रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली
कपिल सिब्बल- हमने रिपोर्ट कोर्ट को दी है
CJI डीवाई चंद्रचूड़- चलिए, इसके बजाय फिलहाल हम यह देखते हैं कि जांच की क्या स्थिति है


कपिल सिब्बल ने कोर्ट को जानकारी दी कि 23 लोगों की मौत हो गई है


CJI डीवाई चंद्रचूड़- प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितनी दूरी है?
सॉलिसीटर जनरल- लगभग 15-20 मिनट की
CJI डीवाई चंद्रचूड़- अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज होने का समय क्या है?
कपिल सिब्बल- रिपोर्ट दोपहर 2.55 पर दर्ज हुई और डेथ सर्टिफिकेट 1.47 पर जारी हुआ
सॉलिसिटर जनरल- हमने एक चार्ट सौंपा है, उसे देखिए। वह हम सब की बेटी थी।
CJI डीवाई चंद्रचूड़- वह डायरी एंट्री कौन से है, जो बाद में UD (अननेचुरल डेथ) में तब्दील हुई
कपिल सिब्बल- डायरी एंट्री 565, एंट्री 2.55 की है


सॉलिसिटर जनरल ने इसे गलत बताया, कहा-  एंट्री 565 सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट है. GD दोपहर 3.30 की है. UD  रात 11.30 की


कपिल सिब्बल- 4.10 से 4.40 के बीच मजिस्ट्रेट ने घटनास्थल का मुआयना किया
CJI डीवाई चंद्रचूड़- सर्च और सीजर कब हुआ?
सॉलिसिटर जनरल- महिला कर्मियों को भी दूर से आना पड़ रहा है. मेटल डिटेक्टर जैसे उपकरण रखने की भी जगह नहीं दी
कपिल सिब्बल- कुछ तकनीकी कमियों के चलते टुकड़ों में फुटेज दी गई है
कपिल सिब्बल- रात 8.30 से 10.45
CJI डीवाई चंद्रचूड़- क्या घटना के समय की CCTV फुटेज CBI को मिल गई है, जिसमें आरोपी सेमिनार रूम में जाते और आते दिख रहा है?


कपिल सिब्बल और सॉलिसीटर ने हां में जवाब दिया


CJI डीवाई चंद्रचूड़- क्या सर्च और सीजर की वीडियोग्राफी CBI को दी गई?
कपिल सिब्बल- हां
सॉलिसिटर जनरल- हमें सिर्फ 27 मिनट के फुटेज दिए, जबकि सर्च एंड सीजर 8.30 से 10.45 तक चला
सॉलिसिटर जनरल- लड़की का शव जब मिला, तब वह सेमी न्यूड अवस्था में थी. इन्होंने सीएफएसएल वेस्ट बंगाल को सैंपल भेजे. हम एम्स और दूसरे लैब को भेजेंगे
सॉलिसिटर जनरल- सैंपल जमा करने की प्रक्रिया भी संदिग्ध थी। इसलिए, हम दोबारा जांच करवा रहे हैं


CJI डीवाई चंद्रचूड़- हमने आपकी तरफ से प्रस्तावित जांच की दिशा को जाना. हम इस पर खुली अदालत में टिप्पणी नहीं करेंगे
CJI डीवाई चंद्रचूड़- हम एक सप्ताह के लिए सुनवाई टाल रहे हैं. आप नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें
CJI डीवाई चंद्रचूड़- मंगलवार, 17 सितंबर को सुनवाई होगी
सॉलिसिटर जनरल- हम यह भी देखेंगे कि सैंपल किस तरह से जमा किए गए
CJI डीवाई चंद्रचूड़- हम CBI को जांच पर निर्देश नहीं देंगे. वह सभी पहलुओं को देखे


फिर केंद्र के उस आवेदन पर चर्चा हुई, जिसमें राज्य सरकार पर CISF से सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया


कपिल सिब्बल- हमने दो CISF कंपनियों को जगह उपलब्ध कराई. एक कंपनी 13 मिनट की दूरी पर है, दूसरी छह मिनट की. बाकी के लिए भी बंदोबस्त कर रहे हैं


CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाया- बंगाल सरकार का कहना है कि वह तीन कंपनियों को जगह उपलब्ध करा रही है. हम निर्देश देते हैं कि पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ अधिकारी और CISF के एक वरिष्ठ अधिकारी आपस मे समन्वय स्थापित करें. CISF को छह बस भी उपलब्ध कराई जाएं.


एक वकील ने पीड़िता के माता-पिता को रिश्वत ऑफर करने का आरोप कोर्ट में उठाया और जांच की भी मांग की.


CJI डीवाई चंद्रचूड़ - हम इस पर अलग से कोई आदेश नहीं देंगे. हर बात CBI जांच के दायरे में है
दूसरे वकील ने कहा- देर रात पोस्टमार्टम नियमों के खिलाफ है
वकील- पोस्टमार्टम शाम 6 बजे के बाद नहीं होता, यहां देर शाम पोस्टमार्टम हुआ. साढ़े 11 बजे रात के बाद FIR हुई. मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा.
वकील- पोस्टमार्टम में नियमों की पूरी तरह अनदेखी हुई. दोपहर ढाई बजे के बाद थाने में सिर्फ 10 GD एंट्री दर्ज होना भी संदेह को जन्म देता है. क्या यह एंट्री दिखावे के लिए दर्ज की गईं


सॉलिसिटर जनरल- पोस्टमार्टम रिपोर्ट बलात्कार और गला घोंट कर हत्या की बात कहता है. हम सैंपल दूसरी लैब भेज रहे
वकील- समस्या यह है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को शव उस हाल में नहीं मिला, जिसमें वह बरामद हुआ था
जस्टिस पारदीवाला ने CFSL पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट पर सवाल उठाया 
सॉलिसिटर जनरल- वह पहली ही लाइन को अपने मन में पढ़ें


यह भी पढ़ेंः 'ओपन कोर्ट में नहीं करेंगे टिप्पणी', कोलकाता रेप कांड पर बोले CJI डीवाई चंद्रचूड़- CBI को...