RG Kar Doctor Death Case: कोलकाता पुलिस एक महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आखिरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसका शव सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पाया गया था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी.


प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला चिकित्सा का यौन उत्पीड़न हुआ था और उसकी हत्या की गयी थी. पुलिस अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हम इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.’’


‘सुसाइड नहीं मर्डर है’


पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न के बाद उसकी हत्या की गयी थी और पुलिस ने आत्महत्या की आशंका से इनकार कर दिया. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था और चेहरे पर चोटें थीं. पीड़िता के निजी अंगों से भी खून बह रहा था. उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली और होठों पर भी चोटें हैं.’’


‘पहले मर्डर फिर रेप’


इस बीच, एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिस्थितिजन्य सबूत से संकेत मिलता है कि गिरफ्तार आरोपी ने महिला चिकित्सक की पहले हत्या की और फिर उससे दुष्कर्म किया. अधिकारी ने कहा, ‘‘ऐसा सबूत है कि चिकित्सक अस्पताल के सेमीनार हॉल में अकेले सो रही थी तभी आरोपी ने उस पर हमला कर दिया. महिला ने बचने की कोशिश की लेकिन उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गयी. ऐसी भी आशंका है कि आरोपी ने हत्या करने के बाद दुष्कर्म किया होगा.’’


आरोपी के कपड़े और जूते बरामद


पुलिस ने अपराध के दौरान आरोपी के पहने कपड़े और जूते भी बरामद किए हैं. यह पूछने पर कि क्या गिरफ्तार आरोपी के साथ अपराध में कोई और भी शामिल था, इस पर अधिकारी ने कहा, ‘‘अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है.’’


अधिकारी ने कहा, ‘‘अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी घर गया था और उसने अपने कपड़े धोये थे. उसके घर की तलाशी के दौरान उसके जूते भी मिले हैं जिन पर खून के धब्बे थे.’’ महिला चिकित्सक का शव शुक्रवार को उत्तर कोलकाता में आरजी कर सरकारी अस्पताल के ‘सेमीनार हॉल’ के भीतर पाया गया था.


ममता सरकार ने क्या की कार्रवाई?


पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग करने का संकल्प लिया है. गिरफ्तार व्यक्ति एक बाहरी व्यक्ति है जिसकी अस्पताल के विभिन्न विभागों तक आसान पहुंच थी. उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म) और 103 (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. उसे कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया जिसने उसे 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.


इस बीच, कोलकाता पुलिस ने रविवार को अस्पताल में एक बड़ा दल तैनात किया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘किसी को भी बिना उचित पहचान के अस्पताल परिसर के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हम अस्तपाल में स्वास्थ्य कर्मियों की पूर्णत: सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.’’ एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अस्पताल प्राधिकारियों ने आपातकालीन वार्ड में संविदा पर नियुक्त दो सुरक्षाकर्मियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ने नहीं करने के कारण बर्खास्त कर दिया है.


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