लंदन: कुलभूषण जाधव मामले में भारत का पक्ष रखने वाले वकील हरीश साल्वे ने कहा कि वह आईसीजे के फैसले से बेहद प्रसन्न हैं. यह फैसला जाधव की फांसी की सजा की तामील पर रोक लगाएगा और भारतीय नागरिक के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा.
लंदन में भारतीय उच्चायोग में साल्वे ने कहा कि फैसले में कहा गया है कि 'जाधव को सुनाई गयी सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करना चाहिए'. इसके अनुसार उसे राजनयिक पहुंच मुहैया कराई जानी चाहिए . पाकिस्तान ने विएना समझौते का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा, ''एक वकील के तौर पर मैं संतुष्ट हूं. फैसले से मुझे राहत महसूस हुई है...अदालत ने कहा कि फांसी देने का तो प्रश्न ही नहीं है...इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं.''
हरीश साल्वे ने कहा कि भारत के लिए अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि जाधव मामले की पाकिस्तान के कानून के तहत निष्पक्ष सुनवाई हो और उसे न्याय मिले. उन्होंने आईसीजे के फैसले को न्याय की जीत बताया.
In Depth: कुलभूषण जाधव मामले में जानें ICJ में आज क्या-क्या हुआ?
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