कुलभूषण जाधव केस: इस्लामाबाद हाईकोर्ट के CJI बोले- निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी
कोर्ट ने यह बात पाकिस्तान सरकार की ओर से कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही. इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, "कुलभूषण जाधव मामले में कुलभूषण मामले में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है.''
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इस्लामाबाद: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 'भारतीय जासूस' कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनलस कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसले का लागू किया जाएगा. कोर्ट ने यह बात पाकिस्तान सरकार की ओर से कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही.
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, "कुलभूषण जाधव मामले में कुलभूषण मामले में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है.'' "मामले में भारत का रुख क्या है?" उन्होंने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील से पूछा.
आज सुनवाई के दौान अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कोर्ट पीठ को बताया कि सरकार तीसरी बार भारत को जाधव तक कांसुलर एक्सेस की पेशकश करने को तैयार है. पिछली सुनवाई के दौरान खालिद जावेद ने भारत पर जानबूझ कर अदालती कार्यवाही को टालने के प्रयास का आरोप लगाया था.
भारतीय सेना के 50 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में "जासूसी और आतंकवाद" के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. इस फैसले को भारत ने आईसीजे में चुनौती दी. जहां भारत को राहत मिली थी.
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