इस्लामाबाद: कुलभूषण जाधव को वकील मुहैया कराए जाने के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी है. अदालत ने कहा कि कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने की खातिर वह भारत को एक और मौका दे.


अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत से कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेशों का पालन करने के लिए पाकिस्तान ने भारत को ‘कांसुलर’ पहुंच प्रदान किया. हालांकि उसने जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया है.


अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद सरकार को आदेश दिया कि वह जाधव पर आदेश भारत को भेजे. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई तीन अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी.


भारत ने क्या कहा?


हाईकोर्ट में सुनवाई टलने के बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम कूटनीतिक माध्यमों से पाकिस्तान के संपर्क में हैं. कुलभूषण जाधव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार हर संभव कदम उठा रही है.


पिछली सुनवाई में अदालत ने पाकिस्तान सरकार को एक बार फिर भारतीय उच्चायोग को वकील नियुक्ति का प्रस्ताव देने के लिए कहा था. हालांकि भारत ने किसी पाकिस्तानी वकील को पैरवी के लिए अदालत नहीं भेजा.



बता दें कि पिछले दिनों पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ज़ाहिद हफीज चौधरी से कहा था कि भारतीय पक्ष जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देने की असंगत मांग कर रहा है.


जाहिद हफीज ने कहा कि हमने बार-बार उन्हें कहा है कि केवल वे वकील ही अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिनके पास पाकिस्तान में वकालत करने का लाइसेंस है.


भारतीय सेना के 50 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में "जासूसी और आतंकवाद" के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. इस फैसले को भारत ने आईसीजे में चुनौती दी. जहां भारत को राहत मिली थी.