नई दिल्ली: कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने गुरुवार को दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस दे दिया है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय में भारतीय अधिकारी मौजूद हैं. पाकिस्तानी मीडिया ने ये जानकारी दी. इससे पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव ने सजा की समीक्षा याचिका दायर करने से इनकार कर दिया था. भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को स्वांग करार दिया था.
पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 2017 में कुलभूषण को सुनाई थी मौत की सजा
पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. इसके कुछ हफ्तों बाद भारत ने जाधव को दूतावास पहुंच नहीं दिये जाने और उसे सुनाई गई मौत की सजा को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अपील की थी. आईसीजे ने तब पाकिस्तान को सजा पर अमल करने से रोक दिया था.
हेग स्थित अदालत ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराए जाने और सजा पर “प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार” करना चाहिए और बिना किसी देरी के उसे भारतीय दूतावास की पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए. जुलाई 2019 में आईसीजे ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वह जाधव को फांसी न दे और उसे सैन्य अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा पर पुनर्विचार करने को कहा.
इससे पहले पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने 8 जुलाई को दावा किया था कि 17 जून, 2020 को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उनकी सजा और सजा पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था. उन्होंने दावा किया कि अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए कुलभूषण जाधव ने सजा और सजा पर पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया.
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