Lakhbir Singh Murder Case: सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर लखबीर हत्या मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी, तीन निहंगों से हटाई एसटी एक्ट की धाराएं
Lakhbir Singh Murder Case: लखबीर सिंह हत्या मामले में निहंग नारायण सिंह, सरबजीत सिंह, भगवंत सिंह और गोविंदप्रीत सिंह को सोनीपत कोर्ट में पेश किया गया.
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Lakhbir Singh Murder Case: सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर लखबीर सिंह नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या के मामले में सोमवार को कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई. निहंग नारायण सिंह , सरबजीत सिंह , भगवंत सिंह और गोविंदप्रीत सिंह को सोनीपत कोर्ट में पेश किया गया. एसीजीएम अरविंद कुमार की कोर्ट में कई घंटे तक सुनवाई चली. जिसके बाद अदालत ने चारों निहंगों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
तीन आरोपियों से हटाई एसटी एक्ट की धाराएं
सोनीपत की कोर्ट ने आरोपी गोविंदप्रीत सिंह को छोड़कर अन्य तीनों निहंगों से एसटी एक्ट की धाराएं हटा दी है. बचाव पक्ष के वकील ने कुछ धाराएं हटाने के लिए कोर्ट में दलीलें रखी थी जिसके बाद अदालत ने एसटी एक्ट की धराएं तीन आरोपियों पर से हटा दी है. वहीं आर्म्स एक्ट की धारा ना हटे इस बात को लेकर सरकारी वकील को नोटिफिकेशन दिखाना होगा. जानकारी के मुताबिक वकील को 1 नवंबर को नोटिफिकेशन दिखाना होगा. मामले में अगली पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी.
बता दें कि इसी महीने कुछ दिन पहले सिंघु बॉर्डर पर दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या कर दी गयी थी. इसके बाद शव को किसानों के आंदोलन वाली जगह के पास लटका दिया गया था. इस घटना के बाद पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था. लखबीर सिंह की हत्या के मामले में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की ओर से भी जांच कराई जा रही है. मामला कोर्ट में चल रहा है. वही पंजाब सरकार भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक अलग टीम भी बनाई है.
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