Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी (Ajay Mishra Teni) के पुत्र आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी. यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है. कोर्ट ने 18 जनवरी 2022 को आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था. आशीष मिश्रा के वकील के मुताबिक़ हाईकोर्ट (High Court) से आदेश की कॉपी लेकर स्थानीय जेल प्रशासन को देकर बॉन्ड बनवाने में कल दोपहर तक का समय लगेगा. ऐसे में कल दोपहर बाद ही रिहाई सम्भव है. आशीष मिश्रा मोनू के वकील सलिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस अपनी पूरी कहानी में यह बात स्थापित ही नहीं कर पायी कि आशीष उस थार गाड़ी में मौजूद था जिस गाड़ी से कुचलकर किसान मारे गए.


आशीष मिश्रा को मिली जमानत


लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri Case) को लेकर आशीष मिश्रा मोनू के वकील सलिल कुमार श्रीवास्तव (Salil Kumar Srivastava) ने कहा कि पुलिस ने सही जांच नहीं की. उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा जिस पर जमानत मिल गई है. उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष की ओर से 192 एफिडेविट फाइल किये गए थे जिसमें सबने कहा कि आशीष घटनास्थल पर नहीं थे. मगर पुलिस ने अपनी जांच और चार्जशीट (Charge Sheet) में एफिडेविट शामिल ही नही किए.
 
जल्द रिहा होंगे आशीष मिश्रा- वकील


वकील सलिल कुमार श्रीवास्तव ने आगे कहा कि इसके अलावा पुलिस ने गोली चलाने की भी बात कही थी लेकिन जिन लोगों की मौत हुई, उसमें से किसी में भी फायर इंजरी नहीं पाई गई थी. जिस थार जीप से कुचलकर किसान मारे गए, वो आशीष का ड्राइवर हरिओम मिश्रा चला रहा था इसलिए गलती उसकी थी. आशीष एक-दो दिन में जेल से रिहा हो सकता है. आशीष मिश्रा के वकील के मुताबिक़ हाईकोर्ट से आदेश की कॉपी लेकर स्थानीय जेल प्रशासन को देकर बॉन्ड बनवाने में शुक्रवार दोपहर तक का समय लगेगा. 


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