(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Lakhimpur Kheri Case: अभी नहीं होगी आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई, इन दो धाराओं के चक्कर में फंसा मामला
Lakhimpur Kheri Case: गुरुवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी. यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है.
Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू (Ashish Mishra) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है. लेकिन जमानत मिलने के बाद भी आशीष के रिहाई का मामला थोड़ा मुश्किल लग रहा है. दरअसल कोर्ट के ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लेरिकल त्रुटियों के चलते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की रिहाई मुश्किल हो गई है.
कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर में धारा 302 और 120बी यानी हत्या और साजिश का जिक्र नहीं किया है. अधिवक्ताओं का कहना है कि आशीष के जमानत के लिए उसके वकील को फिर से संशोधित बेल ऑर्डर देकर कोर्ट में अर्जी लगानी होगी. बेल ऑर्डर पर हत्या और षड्यंत्र की धाराएं जोड़ने के बाद ही आशीष को रिहाई मिल सकेगी. कानून के जानकारों के मुताबिक अभी आशीष को इस हफ्ते और जेल में रहना पड़ सकता है. उसे बाहर आने के लिए अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा.
लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को दी जमानत
बीते गुरुवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी. यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है. 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है.
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