लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है. अदालत के इस फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है. राकेश टिकैत ने अब हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे.
राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रहती है कि वह पीड़ित पक्ष की बात सुने. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ित पक्ष को सुना जाए. राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से उम्मीद रहती है कि वह पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी हो. हम 24-25 अप्रैल को लखीमपुर खीरी जा रहे हैं. वहां पर हम वकीलों और पीड़ित पक्ष के परिवार से बात करेंगे. राकेश टिकैत ने कहा कि पीड़ित पक्ष के परिवार से मुलाकात के बाद हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे. हम सरकार से भी बात करेंगे.
राकेश टिकैत गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं. उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा के दबाव में ही सारी चीजें होती हैं. राज्य सरकार भी दबाव में रहती है, क्योंकि वो केंद्र में हैं. किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा.
वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि जीत गए किसान....हार गए रसूखदार. माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला. पार्टी की ओर से आगे कहा गया कि लखीमपुर खीरी नरसंहार के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर न्याय को विजयी बनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत-बहुत धन्यवाद. वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि देर है, मगर अंधेर नहीं, कम से कम इस केस में. शुक्रिया प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे जी.
आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका
लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है. कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है. अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना. उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई. हाई कोर्ट दोबारा मामला को सुने. चीफ जस्टिस एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा सोमवार को ये फैसला सुनाया गया.