Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और आरोपी आशीष मिश्र मोनू की की जमानत याचिका पर लखनऊ में सुनवाई होगी. जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अब हाई कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा. आशीष मिश्र मोनू की याचिका पर जस्टिस करुणेश सिंह पवार की अदालत में सुनवाई होगी. वहीं लखीमपुर की घटना को लेकर विपक्षी दल सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं. विपक्षी दलों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए.


क्या है घटना


दरअसल, तीन अक्तूबर को तिकुनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तेज रफ्तार थार गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत हो गई थी. किसानों की मौत के बाद मौके पर हिंसा भड़क उठी. इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी. गाड़ी से कुचलने की घटना का आरोप आशीष मिश्र मोनू पर लगा था. मोनू इस मामले में मुख्य आरोपी है.


जमानत अर्जी खारिज


इससे पहले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान कहा गया है कि मोनी झूठा फंसाया जा रहा है. जिला जज मुकेश मिश्र ने 15 नवंबर को आरोपी मोनू की जमानत अर्जी खारिज की थी. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्र की ओर से 51 बिंदु को उठाते हुए जमानत के लिए अर्जी पेश की.


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