Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा की बेल पर जयंत चौधरी ने व्यवस्था पर उठाए सवाल, PM पर निशाना साधते हुए प्रियंका बोलीं- अब वो खुला घूमेगा
Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को ज़मानत मिलने पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने तंज़ कसा है.
Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को ज़मानत मिलने पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने तंज़ कसा है. जयंत चौधरी ने आशीष मिश्रा को ज़मानत मिलने पर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. जयंत के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ज़मानत मिलने पर सीधा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. गुरुवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी.
जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, "क्या व्यवस्था है!! चार किसानों को रौंदा, चार महीनों में ज़मानत…"
क्या व्यवस्था है!!
— Jayant Singh (@jayantrld) February 10, 2022
चार किसानों को रौंदा, चार महीनों में ज़मानत…
प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना
प्रियंका गांधी ने एक जनसभा में आशीष मिश्रा को ज़मानत मिलने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "अगर प्रधानमंत्री जी नेक और अच्छे हैं, तो किसानों को कुचलने वाले के मंत्री पिता का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? आज उसको जमानत मिल गई, अब वो खुला घूमेगा."
अगर प्रधानमंत्री जी नेक और अच्छे हैं, तो किसानों को कुचलने वाले के मंत्री पिता का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा?
— Congress (@INCIndia) February 10, 2022
आज उसको जमानत मिल गई, अब वो खुला घूमेगा : श्रीमती @priyankagandhi#कांग्रेस_आपके_द्वार pic.twitter.com/RuKY3dwsuI
ओम प्रकाश राजभर ने कही ये बात
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि आशीष मिश्रा को सिर्फ इसलिए ज़मानत मिली है क्योंकि वो मंत्री का बेटा है. बीजेपी जानती है कि वो चुनाव हार रही है. बेल दिला कर वो ब्राह्मण वोट हासिल करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी ब्राह्मण समाज को इसके ज़रिए संदेश देना चाहती है कि ज़मानत उनकी कोशिशों का नतीजा है.
ओपी राजभर ने कहा, "केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को ज़मानत मिल गई, लेकिन जो किसान गाज़ीपुर बॉर्डर और लखीमपुर में मारे गए उन्हें इंसाफ नहीं मिला. जहां भी बीजेपी का निजी फायदा होगा, उस व्यक्ति को ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन उनका फायदा नहीं हो रहा होगा तो बेल नहीं मिलेगी."
यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है. 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है.
पूरी घटना एक सोची समझी साजिश- SIT
मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी. इसके बाद एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी पाया गया. एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया. एसआईटी ने आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं.
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